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Marriage Garden Tax Bhopal: राजधानी भोपाल में नगर निगम अब प्रॉपर्टी और जल कर (Water Tax) न चुकाने वाले बकायादारों पर सख्त कार्रवाई के मूड में है। गुरुवार को हुई एक अहम बैठक में नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन ने कड़े फैसले लिए हैं। अब शहर के उन मैरिज गार्डन्स पर सीधे तालाबंदी की कार्रवाई होगी, जिन्होंने अपना टैक्स जमा नहीं किया है। इसके साथ ही, शहर की सफाई व्यवस्था और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को लेकर भी अफसरों को कड़े निर्देश दिए गए हैं।
मैरिज गार्डन और बैंक्वेट हॉल्स पर गिरेगी गाज
निगमायुक्त संस्कृति जैन ने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए हैं कि जो भी मैरिज गार्डन संचालक टैक्स जमा करने में आनाकानी कर रहे हैं, उनके गार्डन्स को सील किया जाए। इसके अलावा, ऐसे मैरिज हॉल, होटल या बैंक्वेट हॉल जहां 50 से ज्यादा लोगों के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जिन संचालकों ने अब तक लाइसेंस नहीं लिया है, उन्हें नियमानुसार तत्काल नोटिस जारी किए जाएंगे।
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CM हेल्पलाइन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, कटेगी सैलरी
समीक्षा बैठक में सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) की पेंडिंग शिकायतों पर भी कमिश्नर ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने साफ कहा कि अगर L-1 स्तर के अधिकारियों ने किसी शिकायत को 50 दिनों तक लंबित रखा, तो उन पर गाज गिरेगी। नियम तय किया गया है कि प्रति 10 लंबित शिकायतों पर अधिकारी का 1 दिन का वेतन काट लिया जाएगा। इसके साथ ही, अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतों को तुरंत संबंधित विधानसभा क्षेत्र के अपर आयुक्त को ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए।
रुके हुए काम तुरंत शुरू करने का अल्टीमेटम
शहर में यांत्रिक विभाग (Engineering Department) से जुड़े जो विकास कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाए हैं, उन्हें लेकर भी कमिश्नर ने नाराजगी जताई। उन्होंने इन पेंडिंग कामों की समीक्षा कर इन्हें तत्काल प्रभाव से शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर आयुक्त अंजू कुमार, तन्मय वशिष्ठ शर्मा, मुकेश शर्मा, वरुण अवस्थी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
सफाई कर ऐप पर अपलोड करनी होगी फोटो
स्वच्छता को लेकर शहर के सभी प्रभारी और सहायक स्वास्थ्य अधिकारियों को अलर्ट किया गया है। कमिश्नर ने कहा कि प्रमुख मार्गों, बाजारों और गलियों में साफ-सफाई लगातार और बेहतर ढंग से होनी चाहिए। जो जगहें सफाई के लिए निगम के ऐप पर दर्ज कराई जाती हैं, वहां सफाई पूरी होने के बाद उसकी फोटो ऐप पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
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