Vyapam Scam: व्यापमं के जरिये मेडिकल (MBBS) की सीट पर फर्जी मूल निवास प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश लेने वाले एक आरोपी को एसटीएफ कोर्ट भोपाल (STF Court Bhopal) ने तीन साल की सजा सुनाई है। यहां बता दें, इस मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने साल 2021 में एसटीएफ (STF) से शिकायत की थी, जांच के बाद केस फाइल हुआ था। शुक्रवार भोपाल एसटीएफ के स्पेशल जज अतुल सक्सेना ने आरोपी छात्र सौरभ सचान को दोषी माना (Vyapam Scam) है।
दिग्विजय ने की थी शिकायत
विशेष लोक अभियोजक आकिल खान ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने इस मामले में शिकायत की थी। जिसमें उन्होंने व्यापमं घोटाले के संबंध में फर्जी मूल निवासी प्रमाण पत्र के माध्यम से डॉक्टर बनने के संबंध में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशेष कार्य बल भोपाल को वर्ष 2021 में एक लिखित शिकायत की थी। जिसमें उन्होंने संदिग्ध व्यक्तियों की सूची भी संलग्न की (Vyapam Scam) थी।
यूपी के छात्र ने बनवाया था फर्जी प्रमाणपत्र
दिग्विजय सिंह ने अपनी शिकायत में यह भी बताया था कि संदिग्ध छात्र उत्तरप्रदेश के रहने वाले हैं जबकि उन्होंने मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाणपत्र बनवाकर परीक्षा दी और उनके सीट आवंटन पत्र में चस्पा फोटो भी अलग है। जिस पर एसटीएफ पुलिस ने अपराध क्रमांक 03/2020 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर जांच (Vyapam Scam) की।
जांच में फर्जी पाया गया मूल निवासी प्रमाण पत्र
जिसमें सौरभ सचान के द्वारा फर्जी मूल निवासी प्रमाण पत्र के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेना पाया गया। आरोपी सौरभ के मूल निवासी प्रमाण पत्र की जांच में पाया गया कि जारी करने वाले अनु विभागीय अधिकारी त्यौंथर जिला रीवा मध्यप्रदेश ने यह प्रमाणपत्र जारी ही नहीं किया है यानी प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। अपराध साबित होने पर कोर्ट में अभियोग पत्र पेश किया गया। जिसमें शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुधा विजय सिंह भदौरिया और आकिल अहमद खान ने की (Vyapam Scam) है।
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STF के स्पेशल जज ने सुनाई सजा
विशेष लोक अभियोजक सुधा विजय सिंह भदौरिया ने बताया कि एसटीएफ कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने आरोपी सौरभ सचान को धारा 420, 467, 468, 471 भादवि के मामले में दोषी मानते हुए प्रत्येक धारा में 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए के अर्थदण्ड का फैसला सुनाया (Vyapam Scam) है।
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