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PMT 2009 Fraud Case
PMT 2009 Fraud Case Update CBI Special Court: मध्यप्रदेश में व्यापम PMT 2009 फर्जीवाड़े से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए 11 आरोपियों को दोषी करार दिया है। CBI स्पेशल कोर्ट ने दोषियों को 3-3 साल की सुनाई है। इस मामले में एक आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है।
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इस मामले में विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की अदालत ने फैसला सुनाया है।
जानकारी के अनुसार, यह मामला भोपाल के कोहेफिजा थाने में 2012 में दर्ज हुआ था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसकी जांच सीबीआई को दी गई थी, जिसने 2015 में दो चार्जशीट पेश की थीं।
अपने स्थान पर दूसरों से दिलाई थी परीक्षा
सीबीआई के लोक अभियोजक सुशील कुमार पांडे ने बताया कि 5 जुलाई 2009 को व्यापम द्वारा आयोजित एमपी पीएमटी परीक्षा में 5 छात्रों ने, जिनमें विकास सिंह, कपिल परते, दिलीप चौहान, प्रवीण कुमार और रवि सोलंकी (जो अब मृतक हैं) शामिल थे, अपने स्थान पर दूसरों को परीक्षा दिलवाई थी। इन छात्रों की जगह नागेंद्र कुमार, अवधेश कुमार, रमेश कुमार, प्रीतेश सिंह और शिवकरण साहू ने परीक्षा दी थी।
धोखाधड़ी में दलाल सत्येंद्र- ज्ञानेंद्र भी शामिल थे
इस पूरे धोखाधड़ी के खेल में दलाल सत्येंद्र सिंह और ज्ञानेंद्र त्रिपाठी शामिल थे। जांच में यह सामने आया कि पैसे के लेन-देन के जरिए फर्जी परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठाकर पास कराया गया। इसके चलते सभी फर्जी उम्मीदवार एमपी पीएमटी-2009 में सफल हो गए थे।
कोर्ट ने सबूतों, गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराया। सजा पाने वालों में अभ्यर्थी, उनके लिए परीक्षा देने वाले 'सॉल्वर' और दलाल सत्येंद्र सिंह शामिल हैं। लेकिन, सबूतों की कमी के चलते दलाल ज्ञानेंद्र त्रिपाठी को कोर्ट ने बरी कर दिया।
इन्हें हुई सजा
छात्र...5
- विकास सिंह,
- कपिल परते,
- दिलीप चौहान,
- प्रवीण कुमार और
- रवि सोलंकी
( अब मृतक हैं)
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सॉल्वर...5
- नागेंद्र कुमार,
- अवधेश कुमार,
- रमेश कुमार,
- प्रीतेश सिंह और
- शिवकरण साहू।
दलाल..1
- सत्येंद्र सिंह
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