Vyapam News: व्यापमं परीक्षा में हुए फर्जीवाड़ें के मामले में CBI कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सॉल्वर प्रियंका श्रीवास्तव और परीक्षार्थी डॉ. स्वाति सिंह को दोषी मानते हुए दोनों को 3-3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 12,100–12,100 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला झांसी रोड थाने में फरवरी 2015 में दर्ज हुआ था। वहीं मामले में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दलाल शैलेंद्र निरंजन, उमेश बघेल और विशाल यादव को बरी कर दिया।
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बता दें, कि विशाल यादव, प्रियंका श्रीवास्तव के पति हैं। वहीं, डॉ. स्वाति सिंह बुलंदशहर में अस्पताल का संचालन कर रही है। 3 साल की सजा मिलने पर उनके वकील ने जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे न्यायालय ने स्वीकार भी कर लिया। डॉ. स्वाति सिंह को भी जमानत मिल गई है। वहीं प्रियंका इस केस में FIR होने से लेकर दोष सिद्ध होने तक एक भी दिन जेल नहीं गईं।
कुल 48 गवाहों की दी थी सूची
ट्रायल प्रोग्राम में (Vyapam News) कुल 48 गवाहों की सूची दी गई थी। जिसमें 22 लोगों की गवाही कराना कोर्ट ने जरूरी ही नहीं माना। वहीं, दोनों दोषियों की तरफ से बच्चे छोटे होने और उनकी देखभाल का हवाला दिया गया। साथ ही कम सजा देने की गुहार लगाई।
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बरी हुए भी रहे जेल में
प्रियंका श्रीवास्तव भले ही इस केस (Vyapam News)में जेल नहीं गई, लेकिन दोषी विशाल यादव, शैलेंद्र निरंजन और उमेश बघेल के साथ स्वाति सिंह को जेल की हवा खानी पड़ी। जिनको जेल से बरी कर दिया गया। इन सभी ने करीब एक से डेढ़ साल जेल में सजा काटी।
किसने कितने माह काटी सजा
स्वाति सिंह – 13 महिने
विशाल यादव – 16 महिने
उमेश बघेल – 16 महिने
शैलेंद्र निरंजन – 17 महिने