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Viral Video: दिल्ली में लोगों का एक दंपति पर हमला, लड़की को प्रताड़ित करने का आरोप

Viral Video: 10 साल की एक लड़की को घरेलू कामकाज के लिए रखने और उसे प्रताड़ित करने के आरोप में भीड़ ने पीटा।

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Akash Upadhyay
Viral Video: दिल्ली में लोगों का एक दंपति पर हमला, लड़की को प्रताड़ित करने का आरोप

Viral Video: दिल्ली के द्वारका में एक पायलट और उसके पति, जो कि एक एयरलाइन कर्मचारी भी हैं, को 10 साल की एक लड़की को घरेलू कामकाज के लिए रखने और उसे प्रताड़ित करने के आरोप में भीड़ ने पीटा।

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घटनास्थल के चौंकाने वाले दृश्यों में लोगों द्वारा महिला को बार-बार थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया, जो अभी भी पायलट की वर्दी में थी।

पुरुषों के एक समूह द्वारा हमला

जब वह मदद के लिए चिल्लाती है, तो कई महिलाएं उसके बाल पकड़ कर खींचती हैं और उसे एक साथ मारती हैं। एक पॉइंट पर, वह "सॉरी" चिल्लाने लगती है लेकिन हमला जारी रहता है।

उसके पति पर पुरुषों के एक समूह द्वारा अलग से हमला किया जा रहा है। वह अपनी पत्नी के बचाव में आने की कोशिश करता है क्योंकि कुछ लोग भीड़ के हमले को रोकने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। एक आदमी को चिल्लाते हुए सुना गया, "वह मर जाएगी।"

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10 साल की लड़की को रखा काम पर

खबरों के मुताबिक, दंपति ने करीब दो महीने पहले घरेलू कामकाज के लिए 10 साल की एक लड़की को काम पर रखा था।

आज, लड़की के एक रिश्तेदार ने उसकी बांह पर चोट के निशान देखे और पुलिस को सूचित किया। बताया जा रहा है कि चोरी के शक में लड़की के साथ मारपीट की गई।

जल्द ही, स्थानीय निवासियों ने आरोपों के बारे में सुना कि दंपति लड़की को प्रताड़ित करते थे और उसकी पिटाई करते थे।

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जैसे ही उन्होंने लड़की की बांहों और आंखों के नीचे चोट के निशान देखे, भीड़ इकट्ठा हो गई और दंपति पर हमला कर दिया।

मौके पर पहुंची पुलिस

बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और जोड़े को गिरफ्तार कर लिया। मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

भारत में बच्चों को घरेलू नौकर के रूप में रखना प्रतिबंधित है, लेकिन कई लोगों द्वारा इस नियम का बार-बार उल्लंघन किया जाता है।

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द्वारका के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एम.हर्षवर्धन ने लड़की की बांह पर जलने के निशान भी देखे हैं। एक मेडिकल जांच की गई है और बच्चे को परामर्श भी दिया गया है। उसके बयान के आधार पर, भारतीय दंड संहिता, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम और किशोर न्याय (देखभाल और बच्चों का संरक्षण) अधिनियम की सख्त धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की है।

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