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Vinesh Phogat on Brijbhushan Singh: यौन शोषण केस में बृजभूषण के खिलाफ गवाही से पहले महिला पहलवानों की सिक्योरिटी हटाई

Vinesh Phogat on Brijbhushan Singh: यौन शोषण केस में बृजभूषण के खिलाफ गवाही से पहले महिला पहलवानों की सिक्योरिटी हटाई

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BP Shrivastava
Vinesh Phogat on Brijbhushan Singh

Vinesh Phogat on Brijbhushan Singh:भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का केस करने वाली महिला पहलवानों की सिक्योरिटी हटा ली गई है। यह फैसला उस वक्त लिया गया जब अगले ही दिन यानी 23 अगस्त को उनकी गवाही कोर्ट में होनी है। इसके बाद स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि बृजभूषण के खिलाफ गवाही से पहले दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों की सुरक्षा हटा ली है। इसके बाद देश में जबरदस्त रिएक्शन सामने आ रहा है। विनेश की पोस्ट पर कुछ सियासी कमेंट्स भी आ रहे हैं।

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https://twitter.com/Phogat_Vinesh/status/1826631866126139774

दिल्ली पुलिस ने कहा- ऐसा काई आदेश नहीं है

हालांकि, इस मामले में दिल्ली पुलिस सूत्रों ने बताया है कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी गवाह महिला पहलवान की सुरक्षा हटाए जाने का आदेश नहीं है। दिल्ली पुलिस ने तीन लोगों को सुरक्षा दी हुई (Vinesh Phogat on Brijbhushan Singh) है।

विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पोस्ट पर क्या लिखा?

बता दें कि कुछ भारतीय पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है। इसी केस के चलते कोर्ट में कुछ महिला पहलवानों की गवाही भी होनी है। अब इसी मामले में विनेश ने एक्स पर लिखा- जिन महिला पहलवानों की बृजभूषण के खिलाफ कोर्ट में गवाहियां होने वाली हैं, दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा हटा ली (Vinesh Phogat on Brijbhushan Singh) है।

3 महिला पहलवान कोर्ट पहुंचीं, कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया

दरअसल, 3 महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस पर उनकी सुरक्षा वापस लेने का आरोप लगाते हुए दिल्ली कोर्ट गईं। उनमें से एक पहलवान कल (शुक्रवार) अदालत में गवाही देगी। इस मामले का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने अगले आदेश तक पहलवानों को सुरक्षा प्रदान करने का अंतरिम आदेश पारित किया है।

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पिछली सुनवाई 6 अगस्त को हुई

इस मामले में पिछली सुनवाई 6 अगस्त को हुई थी। उस दौरान भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में एक महिला पुलिसकर्मी का बयान दर्ज किया गया था। उसी दिन इस मामले की एक पीड़ित का बयान दर्ज होना था, लेकिन वह स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सकी थी।

तब कोर्ट ने इस मामले की जांच से जुड़ी SI रश्मि के बयानों को दर्ज किया था। रश्मि का बृजभूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन ने क्रॉस-एग्जामिनेशन किया। एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को सुनिश्चित की।

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पहलवानों के केस में इन धाराओं में चार्जशीट

दिल्ली पुलिस ने 6 बालिग पहलवानों के केस में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, 354-A और D के तहत चार्जशीट दाखिल की है। विनोद तोमर के खिलाफ धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत चार्जशीट दायर की गई है।

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