Vijay Shah Sophia Qureshi Case: कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने के मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की है।
इस नई याचिका में कहा गया है कि मंत्री शाह का आचरण संविधान के अनुच्छेद 164 (3) के तहत ली गई उनकी शपथ का उल्लंघन है। इसी आधार पर याचिकाकर्ता ने उनके खिलाफ क्वो-वारंटो रिट जारी करने की मांग की है, ताकि उन्हें मंत्री पद से हटाया जा सके।
कांग्रेस नेता ने दायर की थी कैविएट

कोर्ट रूम में थे एडवोकेट ठाकुर, तन्खा
इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में 28 मई को हुई सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने एक कैविएट भी दायर की थी, जिसमें उन्होंने कोर्ट से कहा था कि उन्हें सुने बिना सुप्रीम कोर्ट शाह केस में कोई फैसला न दे। उस समय जया ठाकुर की तरफ से एडवोकेट वरुण ठाकुर, विवेक तन्खा और अन्य वकील कोर्ट रूम में मौजूद थे।
सरकार ने क्यों नहीं लिया इस्तीफा ?
एडवोकेट वरुण ठाकुर ने पिछली सुनवाई में विशेष जांच दल (SIT) के रवैये पर संदेह जताया था। SIT ने कोर्ट को बताया था कि शाह के बयान वाले वीडियो की जांच के लिए एमपी की FSL लैब में सुविधा नहीं है। जिसमें उन्होंने कोर्ट से समय मांगा था। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि सरकार ने अब तक अपने मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं लिया।
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क्या था मंत्री का विवादित बयान ?

उनकी ऐसी-तैसी करने बहन को भेजा
मंत्री विजय शाह ने 11 मई को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित एक हलमा कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी पर एक बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, उन्होंने कपड़े उतार-उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा।
मान-सम्मान का बदला ले सकते हैं
शाह ने आगे कहा था, अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते। इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा, कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है, तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का मान-सम्मान और हमारी बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर ले सकते हैं।
एचसी की नाराजगी और केस दर्ज
इस बयान पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए शाह के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी 19 मई को सुनवाई करते हुए शाह को फटकार लगाई थी और SIT को जांच के निर्देश दिए थे।
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एससी के आदेश पर SIT का गठन
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 19 मई को एक तीन सदस्यीय SIT का गठन किया गया। इसमें सागर रेंज के तत्कालीन IG प्रमोद वर्मा (जो अब जबलपुर रेंज के IG हैं), तत्कालीन SAF DIG कल्याण चक्रवर्ती (जो अब छिंदवाड़ा रेंज के DIG हैं) और डिंडोरी SP वाहिनी सिंह को शामिल किया गया।
एसआईटी की जांच पर उठाए सवाल
कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने मंत्री शाह के बयान समेत एसआईटी की जांच के सवालों को उठाते हुए कोर्ट से अलग याचिका दायर करने की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद अब लगभग एक माह 25 दिन बाद यह नई याचिका दाखिल की गई है।
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