हाइलाइट्स
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हाईकोर्ट ने कहा-ड्राफ्ट FIR में आरोपी को मिलेगा फायदा
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कोर्ट ने दोबारा सही तरीके से FIR करने के दिए निर्देश
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मामले की अगली सुनवाई 16 मई को
MP BJP Minister Vijay Shah Controversy Update HC FIR: कर्नल सोफिया कुरेशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले राज्य सरकार के मंत्री विजय शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर हाइकोर्ट ने असंतोष जताया है। मामले पर गुरुवार, 15 मई को सुबह सुनवाई हुई। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने बताया कि कोर्ट आदेश के मुताबिक बुधवार, 14 मई शाम 7 बजकर 55 मिनट में थाना मानपुर में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि एफआईआर (FIR Against BJP Mantri Vijay Shah) में आरोपी द्वारा किए गए कृत्य का बिलकुल भी उल्लेख नहीं है। एफआईआर इस तरह से ड्राफ्ट की गई है कि उसकी कमियों के लाभ आरोपी को मिल सकें। इस तरह की एफआईआर को धारा 482 में आसानी से निरस्त किया जा सकता है।
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प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट इस मामले को स्वयं मॉनिटर करेगी। हाइकोर्ट ने दोबारा सही तरीके से एफआईआर दर्ज कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। मामले पर शुक्रवार, 16 मई को फिर सुनवाई होगी।
Vijay Shah Controversy Update SC: ने मंत्री विजय शाह पर FIR पर रोक लगाने से किया इनकार, HC में अगली सुनवाई 16 जून को
Vijay Shah Controversy Update SC: कर्नल सोफिया कुरैशी () को लेकर विवादित बयान देने के बाद विवादों में घिरे मध्यप्रदेश के मंत्री विजय शाह हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगावने को लेकर आज गुरुवार 15 मई को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जहां सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने मंत्री शाह को फटकार लगाते हुए FIR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंत्री पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी मामले में विजय शाह मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 16 जून को होगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…