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Vehicle Scrappage Policy : कबाड़ में पुरानी गाड़ी बेचकर खरीदो नई, मिलेगा रजिस्ट्रेशन फ्री, रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत छूट, नई गाड़ी पर 5 प्रतिशत डिस्काउंट

Vehicle Scrappage Policy : कबाड़ में पुरानी गाड़ी बेचकर खरीदो नई, मिलेगा रजिस्ट्रेशन फ्री, रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत छूट, नई गाड़ी पर 5 प्रतिशत डिस्काउंट vehicle-scrappage-policy-buy-new-by-selling-old-car-in-junk-will-get-registration-free-25-percent-discount-on-road-tax-5-percent-discount-on-new-vehicle

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Preeti Dwivedi
Vehicle Scrappage Policy : कबाड़ में पुरानी गाड़ी बेचकर खरीदो नई, मिलेगा रजिस्ट्रेशन फ्री, रोड टैक्स पर 25 प्रतिशत छूट, नई गाड़ी पर 5 प्रतिशत डिस्काउंट

नई दिल्ली। नया वाहन खरीदने की चाहत रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर हैं। यदि आप अपना पुराना वाहन कबाड़ में बेचकर नया वाहन खरीदे हैं तो सरकार आपके लिए रोड टैक्स 25 प्रतिशत की छूट देगी। इतना ही नहीं इस पर आपको गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का चार्ज भी नहीं देना होगा। साथ ही गाड़ी की कंपनी भी आपको 5 प्रतिशत का डिस्काउंट देगी। इतना सब कुछ आपको नई राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के त​हत दिया जाएगा। इतना ही नहीं अगर आपके पास स्क्रैपज सर्टिफिकेट है तो आप इसे दूसरे लोगों को बेच भी सकते हैं।

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आइए जानते हैं और क्या कुछ खास है इसमें।

राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत दी जाएगी छूट

दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के त​हत पुराने वाह कबाड़ में देकर नए वाहन खरीदने पर कुछ विशेष छूट देने संबंधी नियम लेके आ रह है। इसके लिए विभाग द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जिसमें नई नीति के तहत दी जाने वाली यह छूट अगले वर्ष यानि 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी। मंत्रालय का कहना है ​कि नई नीति का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है। ताकि लोग पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को छोड़ने नए वाहन लेने के लिए प्रेरित हों।

टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट
मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पुराने वाहनों को कबाड़ में देने पर नए वाहनों की खरीद में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत रोड टैक्स में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। लोगों द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को छोड़ने के लिए प्रेरित करना है। यह प्रस्ताव इसी प्रणाली का आधार है।

प्रमाण पत्र के आधार मिलेगी छूट
अगर आप भी कबाड़ के लिए वाहन जमा करते है तो ऐसे में आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसे दिखाने पर ही आपको यह छूट दी जाएगी। इसमें व्यक्तिगत वाहनों पर 25 प्रतिशत तक की छूट और परिवहन (वाणिज्यिक) वाहनों में 15 प्रतिशत की छूट सकती है। मंत्रालय द्वारा परिवहन वाहनों के मामले में आठ साल तक और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में 15 साल तक उपलब्ध होगी।

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जारी कर दिया गया है नोटिफिकेशन
नई नीति के तहत यदि आप भी अपना वाहन कबाड़ में बेचते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ कर दी जाएगी। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके अलावा आपको रोड टैक्स में डिस्काउंट, जीरो रजिस्ट्रेशन फीस का लाभ ​तो मिलेगा ही साथ ही साथ गाड़ी बनाने वाली कंपनियों की ओर से गाड़ी की कीमत में 5 प्रतिशत तक की छूट भी मिलेगी। लेकिन ये सब तभी संभव होगा जब स्क्रैपेज सर्टिफिकेट आपके पास होगा।

आरसी रिन्यूअल की बढ़ सकती है
प्रदूषण को कम करने के (Incentives Disincentives) उद्देश्य व इस पुराने वाहनों के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार जल्द ही पुराने वाहनों के आरसी रिन्यूअल और फिटनेस टेस्ट की फीस भी बढ़ा सकता है।

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