Ankita Bhandari Murder Case: उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज कोर्ट का अहम फैसला आ गया है। कोटद्वार की अदालत ने इस मामले में तीनों आरोपियों — पुलकित आर्य (पूर्व मंत्री विनोद आर्य का बेटा), सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता — को दोषी करार उम्रकैकद की सजा सुनाई है। यह वही केस है जो 2022 में काफी सुर्खियों में रहा था क्योंकि इसमें कुछ वीआईपी नामों के भी जुड़ने की बातें सामने आई थीं।
Ankita Bhandari Murder Case: क्या था मामला?
19 साल की अंकिता ऋषिकेश के पास वंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। 18 सितंबर 2022 को वह अचानक लापता हो गई थी। पांच दिन बाद उसका शव चिल्ला नहर से मिला। यह खबर आते ही पूरे प्रदेश में गुस्से की लहर दौड़ गई थी।
किस पर क्या आरोप?
पुलकित आर्य जो कि रिजॉर्ट का मालिक था, उस पर हत्या (IPC 302), सबूत मिटाने (IPC 201), छेड़छाड़ (IPC 354A) और अनैतिक देह व्यापार कानून के तहत आरोप लगे। बाकी दो आरोपियों पर भी हत्या और गलत कामों में साथ देने का आरोप है।
कैसे हुई जांच?
इस केस की जांच के लिए एक विशेष टीम (SIT) बनाई गई थी। टीम ने करीब 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में जमा की और 97 गवाहों को लिस्ट में रखा, जिनमें से 47 गवाहों को पेश भी किया गया।
क्यों हुआ विवाद?
जांच में सामने आया कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता पर रिजॉर्ट में आने वाले ‘VIP मेहमानों’ को स्पेशल सर्विस देने का दबाव डाला था, जिसे उसने साफ मना कर दिया। इसके बाद झगड़ा हुआ और फिर आरोप है कि पुलकित व उसके साथियों ने मिलकर अंकिता को नहर में धक्का देकर मार डाला।
क्या बोले अंकिता के पिता?
अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने पहले ही मांग की थी कि जब तक वो जिंदा हैं, उनकी बेटी के कातिलों को फांसी मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एक वीआईपी नेता अजय कुमार को सरकार बचा रही है और निष्पक्ष जांच में रुकावट डाली गई।
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