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Electric Mobility Policy in UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले स्ट्रांग हाइब्रिड वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर छूट का ऐलान किया था अब सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी की समय-सीमा को अक्टूबर 2027 तक बढ़ा कर राज्य के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है।
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उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने पर मिलना वाली प्रोत्साहन राशि का मिलना जारी रहने वाला है।
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राज्य सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसी को 2027 तक बढ़ाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। जिसके बाद नीति की सब्सिडी और प्रोत्साहन 3 साल से थोड़ा अधिक समय तक जारी रहने वाली है।
इन गाड़ियों पर मिलेगी इतनी छूट
उत्तर प्रदेश में हाइब्रिड गाड़ियों पर छूट दिए जाने के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मिलने वाली छूट को भी बढ़ा दिया है।
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अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ग्राहकों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी में दोपहिया वाहन ख़रीदने पर आपको 5 हजार रुपए की और चार पहिया वहान खरीदने पर 1 लाख रुपए की भारी सब्सिडी मिलने वाली है। इसी के साथ सरकार ने इस योजना को अक्टूबर, 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है।
वाहनों पर सब्सिडी के लिए 350 करोड़ का प्रावधान
उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ सरकार के इस सब्सिडी वाले प्रस्ताव को मंज़ूरी भी दे दी है।
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सरकार ने दोपहिया वाहनों के लिए ₹100 करोड़ का प्रावधान किया गया है, इसकी मदद से लगभग 20 लाख वाहनों को सब्सिडी हासिल हो सकती है।
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इसी तरह चार पहिया वाहनों के लिए 1 लाख रुपए की छूट के साथ 25 हजार वाहनों के लिए मंज़ूर की गई है इसके लिए सरकार ने 250 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
एक वाहन पर मिलेगी सब्सिडी
मीडिया रिपोर्ट की मानें तो सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले ग्राहक को यह सब्सिडी केवल एक बार देगी यानी कोई भी ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहन पर मिलने वाली सब्सिडी सिर्फ एक बार ले पाएगा।
यदि कोई साल में कई इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदता है तो वह केवल एक वाहन पर ही सब्सिडी का लाभ ले सकता बाकि के वाहनों पर उसे कोई छूट नहीं दी जाएगी।
इससे पहले मिली थी हाइब्रिड वाहनों पर छूट
इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 जुलाई को ही हाइब्रिड वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस को पूरी तरह माफ़ कर देने का ऐलान किया था।
सर्कुलर में योगी आदित्यनाथ सरकार ने घोषणा की थी कि 'हाइब्रिड कारों' और 'प्लग-इन हाइब्रिड कारों' पर रजिस्ट्रेशन फीस को 100 फ़ीसदी यानी पूरा माफ़ किया जाएगा।
सरकार का यह फ़ैसला प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया था।
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