UPSC Exam EWS Age Relaxation Case: यूपीएससी की परीक्षाओं में गरीबों (EWS) को आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के कैंडिडेट्स को ऐसी छूट देने संबंधी सभी 17 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि SC, ST, OBC की तरह EWS उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट देने का प्रावधान नहीं है। साथ ही कोर्ट ने सेंट्रल OBC की तरह स्टेट OBC उम्मीदवारों को परीक्षा में 9 अटेम्प्ट देने की मांग भी खारिज कर दी है।
बता दें कि मध्यप्रदेश के मैहर के आदित्य नारायण पांडेय सहित 17 लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर EWS कैंडिडेट्स के लिए राहत की मांग की थी। 2025 में 979 पदों के लिए यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 25 मई को होनी है।
हाईकोर्ट के फैसले में क्या कहा ?
जबलपुर हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, ओबीसी, एससी, एसटी को मिलने वाला आरक्षण राज्य और केंद्र में अलग-अलग होता है, इसलिए राज्य में मिलने वाली सुविधा केंद्र में लागू करने का दावा नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, ईडब्ल्यूएस (EWS) वर्ग को आयु सीमा में छूट देने या ज्यादा अटेम्प्ट देने का कोई संवैधानिक या कानूनी प्रावधान नहीं है। इसलिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को UPSC परीक्षा में SC, ST, OBC जैसी छूट नहीं मिल सकती है।
इससे पहले, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के कैंडिडेट् को 18 फरवरी को बड़ी अंतरिम राहत दी थी। इसमें सिविल सेवा परीक्षा-2025 (UPSC) में EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को अन्य आरक्षित वर्गों की तरह आयु सीमा में 5 साल की छूट और 9 बार परीक्षा देने का मौका देने की बात कही गई थी। हालांकि, यह कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं था। मामले में सुनवाई बाकी थी।
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हाईकोर्ट ने 44 पेज में सुनाया फैसला
जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने इस पूरे मामले में फरवरी महीने में सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने आज, 18 मार्च को 44 पेज का फैसला सुनाया है। पूरा मामला ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण से संबंधित है। इसमें आयु सीमा में छूट प्राप्त करने की मांग की गई थी। याचिका में यूपीएससी परीक्षाओं में आयु में छूट और परीक्षा के अटेम्प्ट की संख्या में राहत की मांग की गई थी।
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