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हाइलाइट्स
यूपीआई से अब 10 लाख तक पेमेंट संभव
इंश्योरेंस-ट्रैवल में नई लिमिट लागू
P2P ट्रांसफर सीमा 1 लाख ही रहेगी
UPI New Rules 15 September: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई ट्रांजैक्शन (UPI Transaction) के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। ये बदलाव 15 सितंबर 2025 से लागू हो गए हैं। अब इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, लोन ईएमआई और ट्रैवल जैसी कैटेगरी में एक दिन में 10 लाख रुपए तक का पेमेंट (Payment) किया जा सकेगा।
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नए बदलाव 15 सितंबर से लागू।[/caption]
पर्सन-टू-मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर नई लिमिट लागू
NPCI ने साफ किया है कि यह बदलाव केवल पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन पर लागू होगा। यानी जब आप किसी व्यापारी या संस्था को पेमेंट करेंगे तो नई लिमिट लागू होगी। वहीं, पर्सन-टू-पर्सन (P2P) यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने की सीमा पहले जैसी ही रहेगी। अभी भी P2P ट्रांसफर की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए प्रतिदिन तय है।
हालांकि NPCI ने यह भी स्पष्ट किया है कि बैंक अपनी रिस्क पॉलिसी के आधार पर इससे कम लिमिट भी तय कर सकते हैं।
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बदलाव पर्सन-टू-मर्चेंट पेमेंट पर लागू होगा।[/caption]
इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट में बड़ी राहत
पहले इंश्योरेंस प्रीमियम और कैपिटल मार्केट (Capital Market) में निवेश की सीमा 2 लाख रुपए थी। अब इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा एक दिन में कुल 10 लाख रुपए तक का लेनदेन संभव होगा। इस बदलाव से निवेशकों और पॉलिसीहोल्डर्स को काफी सुविधा मिलेगी क्योंकि अब बड़े प्रीमियम और हाई-वैल्यू निवेश यूपीआई के जरिए ही आसानी से किए जा सकेंगे।
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ट्रैवल और गवर्नमेंट पेमेंट्स में नई सुविधा
ट्रैवल एंड टूरिज्म (Travel and Tourism) क्षेत्र में भी नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब एक बार में 5 लाख रुपए तक का भुगतान किया जा सकता है, जबकि पहले यह लिमिट केवल 1 लाख रुपए थी। इसी तरह गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर टैक्स और ईएमडी पेमेंट्स भी अब प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपए तक किए जा सकेंगे और एक दिन की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए होगी। इससे बड़े स्तर पर ट्रैवल बुकिंग, टैक्स पेमेंट और सरकारी खरीदारी जैसी जरूरतें आसानी से पूरी होंगी।
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ट्रैवल एंड टूरिज्म क्षेत्र में लिमिट बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है।[/caption]
लोन और ईएमआई कलेक्शन के लिए बढ़ी सीमा
लोन और ईएमआई कलेक्शन (Loan & EMI Collection) के लिए भी ट्रांजैक्शन लिमिट 5 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं, रोजाना की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपए होगी। इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो हाई-वैल्यू लोन या ईएमआई का भुगतान यूपीआई के जरिए करना चाहते हैं।
क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट की बदली लिमिट
क्रेडिट कार्ड (Credit Card) बिल पेमेंट की सीमा भी बढ़ाई गई है। अब एक बार में 5 लाख रुपए तक का भुगतान किया जा सकता है। हालांकि दैनिक सीमा फिलहाल 6 लाख रुपए ही रखी गई है। इसका फायदा कॉर्पोरेट और हाई-स्पेंडिंग कस्टमर्स को मिलेगा।
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क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है।[/caption]
ज्वेलरी और बैंकिंग सर्विसेज पर असर
ज्वेलरी खरीद (Jewellery Purchase) की सीमा पहले 1 लाख रुपए थी जिसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं दैनिक सीमा 6 लाख रुपए तय की गई है। बैंकिंग सर्विसेज में टर्म डिपॉजिट्स (Term Deposits) के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग पर अब 5 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा।
इसके अलावा विदेशी मुद्रा भुगतान (Forex Payment) भी अब Bharat Bill Payment System (BBPS) के जरिए 5 लाख रुपए तक किया जा सकेगा।
बाजार की मांग को देखते हुए बढ़ाई गई लिमिट
NPCI ने कहा है कि यूपीआई अब देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। छोटे पेमेंट्स से लेकर बड़े निवेश और बिल पेमेंट्स तक, हर जगह लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी बढ़ती मांग को देखते हुए हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ाने का फैसला लिया गया है ताकि यूजर्स को बैंकिंग की अतिरिक्त प्रक्रिया से न गुजरना पड़े और बड़े भुगतान भी आसानी से पूरे किए जा सकें।
| सेक्टर | पुरानी लिमिट (₹ लाख) | नई लिमिट (₹ लाख) | रोज की लिमिट (₹ लाख) |
|---|---|---|---|
| कैपिटल मार्केट | 5 | 10 | 10 |
| पर्सन-टू-मर्चेंट | 2 | 10 | 10 |
| इंश्योरेंस-निवेश | 5 | 10 | 10 |
| सरकारी पेमेंट, जेआईएम पोर्टल | 1-2 | 5 | 6 |
| क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट | 1-2 | 5 | 6 |
| लोन ईएमआई | 1-2 | 5 | 6 |
| ज्वेलरी खरीद | 2 | 5 | 6 |
| एफडी आदि बैंक सर्विस | 2 | 5 | 5 |
| पर्सन-टू-पर्सन | 1 | नहीं | 1 |
FAQs
Q. यूपीआई के नए नियम कब से लागू हुए?
यूपीआई के नए नियम 15 सितंबर 2025 से लागू हो गए हैं। इन नियमों के तहत कई कैटेगरी में ट्रांजैक्शन की सीमा बढ़ाई गई है।
Q. क्या अब हर ट्रांजैक्शन में 10 लाख रुपये भेज सकते हैं?
नहीं, 10 लाख रुपए की नई लिमिट केवल पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) ट्रांजैक्शन पर लागू है। पर्सन-टू-पर्सन (P2P) ट्रांसफर की सीमा अब भी 1 लाख रुपए प्रतिदिन है।
Q. किन कैटेगरी में लिमिट बढ़ाई गई है?
इंश्योरेंस प्रीमियम, कैपिटल मार्केट निवेश, लोन ईएमआई, ट्रैवल बुकिंग, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पेमेंट, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, ज्वेलरी खरीद, बैंकिंग टर्म डिपॉजिट्स और फॉरेक्स पेमेंट जैसी कैटेगरी में लिमिट बढ़ाई गई है।
Q. क्या बैंक अपनी अलग लिमिट तय कर सकते हैं?
हां, NPCI ने स्पष्ट किया है कि बैंक अपनी रिस्क पॉलिसी के अनुसार कम लिमिट तय कर सकते हैं। यानी ग्राहक को अपने बैंक की गाइडलाइन भी देखनी होगी।
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