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Unnao Triple Talaq Case: उन्नाव से तीन तलाक का एक मामला सामने आ रहा है। यहां पति ने पहले अपनी पत्नी के साथ मारपीट की, उसके बाद उसे घर से निकाल दिया। पति ने अपनी पत्नी को फोन पर ही तीन तलाक दे दिया। जानकारी के मुताबिक, पति ने बेटी पैदा होने के कारण पत्नी को तीन तलाक दिया है।
उन्नाव में पति ने बेटी पैदा होने पर पत्नी को दिया तीन तलाक, 14 महीने पहले हुई थी शादी#Unnao#Uppolice#BreakingNews#upnews#tripletalaqpic.twitter.com/4maLDS6wYb
— Bansal News (@BansalNewsMPCG) January 30, 2025
एक महीने की बच्ची को लेकर भटक रही पीड़िता
दोनों की 14 महीने पहले ही शादी हुई थी। जब महिला को बेटी हुई तो पति ने उसके साथ मारपीट करके, उस घर से भगा दिया। पीड़िता अपनी एक महीने की बच्ची को लेकर भटक रही है। इसके बाद महिला ने एसपी को शिकायत पत्र देकर पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है- महिला कोतवाली के अकरमपुर की निवासी है।
एसपी के सामने फूट-फूटकर रोई महिला
महिला एसपी ऑफिस पहुंची और अफसर को देख जोर-जोर से रोने लगी। महिला ने अफसर को बताया कि मेरा नाम अमनजहां है और मेरे पति ने मुझे तीन तलाक दे दिया है। महिला ने पति पर आरोप लगाया है कि पति ने मेरे साथ मारपीट की और फिर घर से बाहर निकाल दिया। महिला ने अफसर से कहा- जब मैंने बेटी को जन्म दिया तो उसने मुझे तीन तलाक दे दिया।
पति मानता है भाई और भौजी की बात
मिहला ने बताया कि तलाक देने की पीछे की वजह पति के भाई और भाभी हैं। महिला ने कहा- मेरा पति अपने भाई और भौजी की बात मानता है, जिनके कहने पर उसने मुझे छोड़ दिया। महिला ने कहा- यदि आज मेरे मां बाप नहीं होते तो मेरा क्या होता..?
तीन तलाक कानून जुर्म
भारत में तीन तलाक को 2019 में ही प्रतिबंधित कर दिया था। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट, 2019 के तहत तीन तलाक (Triple Talaq) को अवैध करार दिया गया था। इस कानून के अंतर्गत तीन तलाक को अपराध माना गया है।
पति को हो सकती है तीन साल की जेल
कानून कहता है- तीन तलाक एक अवैध कार्य है, भले ही इसे बोलकर, लिखकर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिया जाए। कानून तीन तलाक देने वाले पतियों को सजा दी जाएगी। इसमें पति को तीन साल की जेल और जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। साथ ही इस कानून के अंतर्गत बच्चे की कस्टडी मां को दी जाएगी।
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