हाइलाइट्स
- प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) नहीं होने पर – ₹500 से ₹1,500
- अवैध पार्किंग – पहली बार ₹500, दोबारा ₹1,500
- मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग – पहली बार ₹1,000, दोबारा ₹10,000
UP Traffic Challan Rules: उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक व्यवस्था को सख्त और बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब मोटर वाहन निरीक्षक (MVI) भी मौके पर ही ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर चालान काट सकेंगे और जुर्माना वसूल सकेंगे। यह अधिकार पहले केवल ट्रैफिक पुलिस और मजिस्ट्रेटों को ही प्राप्त था।
22 अप्रैल को जारी हुई अधिसूचना
प्रमुख सचिव (परिवहन) द्वारा 22 अप्रैल 2025 को जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक, MVI को ऑन-द-स्पॉट कंपाउंडिंग यानी मौके पर ही चालान और जुर्माना वसूलने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही डिजिलॉकर और एम-परिवहन ऐप में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को वैध दस्तावेज माना जाएगा।
किन गलतियों पर सीधे कटेगा चालान?
अब यदि रास्ते में MVI नजर आ जाएं और आपने इनमें से कोई गलती की है, तो सीधा चालान कटेगा:
- प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) नहीं होने पर – ₹500 से ₹1,500
- अवैध पार्किंग – पहली बार ₹500, दोबारा ₹1,500
- मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग – पहली बार ₹1,000, दोबारा ₹10,000
- बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना – ₹1,000
- बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना – ₹1,000
- ओवरलोडिंग (वाहन में अधिक वजन ले जाना) – ₹20,000 + ₹2,000 प्रति अतिरिक्त टन
- बिना बीमा के वाहन चलाना – ₹2,000 से ₹4,000
- बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना – ₹5,000
- प्राधिकृत अधिकारी की बात न मानना – ₹2,000
- गाड़ी के पंजीकरण नंबर से छेड़छाड़ – ₹5,000 से ₹10,000
ट्रैफिक नियंत्रण में होगा सुधार
वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि यह फैसला ट्रैफिक नियमों के बेहतर पालन और सड़क सुरक्षा बढ़ाने में मदद करेगा। MVI को पहली बार ऐसा अधिकार मिलना ट्रैफिक सिस्टम में सुधार की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है इस नए नियम से लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे वाहन चलाते समय नियमों का पालन करें और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हमेशा अपडेट रखें।
UP AC Bus Fare 2025: एसी बसों में अब 30 सितंबर तक किराये में 10% छूट, यात्रियों को भीषण गर्मी में राहत
उत्तर प्रदेश रोडवेज की एसी बसों में सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। परिवहन निगम ने यात्रियों को दी जा रही 10 प्रतिशत किराया छूट की अवधि को अब 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। यह निर्णय यात्रियों की सुविधा और निगम की लाभकारी स्थिति को देखते हुए लिया गया है। पढ़ने के लिए क्लिक करें