हाइलाइट्स
- यूपी में 2026-27 से शिक्षकों का ट्रांसफर ऑनलाइन
- 8 जिलों के शिक्षकों के लिए खास तबादला नियम
- 1200 शिक्षक ऑफलाइन ट्रांसफर आदेश के इंतजार में
UP Shikshak Transfer Rule: उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर के नियम बदल दिए हैं। अब अगले शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रदेश के सभी अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) (Non-governmental aid received) हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों में शिक्षकों और प्रिंसिपल तबादला सिर्फ ऑनलाइन होगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि इस साल ऑफलाइन तबादले की प्रक्रिया अटक गई है और करीब 1200 शिक्षक अब भी आदेश का इंतजार कर रहे हैं।
ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया
अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा, दीपक कुमार के अनुसार, शिक्षक अपने मनपसंद जिले के स्कूल में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। खाली पदों की पूरी जानकारी निदेशालय की वेबसाइट पर डाली जाएगी, ताकि सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो।
वरीयता के नियम
तबादले में कुछ शिक्षकों को पहले मौका मिलेगा—
जिनके पति या पत्नी सेना या अर्द्धसैनिक बल में हैं
जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं
जो गंभीर बीमारी (जैसे कैंसर) से पीड़ित हैं
जिनके पति-पत्नी अलग-अलग जिलों में सरकारी नौकरी में हैं
जिनकी उम्र 31 मार्च तक 58 साल हो चुकी है
अगर दो शिक्षकों के अंक बराबर होंगे तो ज्यादा उम्र वाले को प्राथमिकता मिलेगी।
20% तक ही तबादले
किसी भी स्कूल में अधिकतम 20% शिक्षकों का ही तबादला होगा। खाली पदों की लिस्ट 31 जनवरी 2026 तक वेबसाइट पर डाली जाएगी और उसी के आधार पर ऑनलाइन तबादला आदेश जारी होंगे।
8 जिलों के लिए खास नियम
सोनभद्र, चंदौली, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, फतेहपुर, चित्रकूट और सिद्धार्थनगर के शिक्षक सामान्य ट्रांसफर के लिए दूसरे जिलों में आवेदन नहीं कर पाएंगे। हालांकि, परस्पर तबादला (आपसी सहमति वाला ट्रांसफर) इन जिलों में संभव होगा।
1200 शिक्षक अब भी इंतजार में
इस साल सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की थी। ऑनलाइन वाले ट्रांसफर हो गए, लेकिन ऑफलाइन वाले अटक गए। करीब 1200 शिक्षक आदेश का इंतजार कर रहे हैं। नाराज शिक्षकों का एक गुट शिक्षा निदेशालय में धरना दे रहा है, जबकि दूसरा गुट शिक्षा मंत्री से मिल चुका है और जल्दी समाधान की मांग कर रहा है।
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