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हाइलाइट्स
- अगैती प्रजाति के गन्ने का मूल्य- 400 रुपये प्रति क्विंटल
- सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य- 390 रुपये प्रति क्विंटल !!
- केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी का आभार जताया
Sugarcane Price Hike: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने गन्ने के दाम में 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। अब अगेती प्रजाति का मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 390 रुपये प्रति क्विंटल होगा। इस निर्णय से प्रदेश के 46 लाख गन्ना किसानों को सीधा फायदा होगा। इसके साथ ही सरकार ने औद्योगिक सुधारों के तहत 13 पुराने कानूनों के आपराधिक प्रावधान खत्म कर दिए हैं, जिससे व्यापारियों और निवेशकों को राहत मिलेगी।
गन्ना किसानों के लिए योगी सरकार की बड़ी सौगात
नई घोषणा के अनुसार, अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य अब 400 रुपये प्रति क्विंटल, और सामान्य प्रजाति का मूल्य 390 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह बढ़ोतरी पेराई सत्र 2025-26 के लिए की गई है। राज्य सरकार के अनुसार, इस फैसले से गन्ना किसानों को लगभग 3000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
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किसानों को अब तक रिकॉर्ड भुगतान
योगी सरकार ने दावा किया है कि 2017 से अब तक गन्ने के दाम चार बार बढ़ाए गए हैं। पिछले 8.5 वर्षों में किसानों को 2,90,225 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। इसके विपरीत, 2007 से 2017 के बीच पिछली सरकारों ने सिर्फ 1,47,346 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।यानी योगी सरकार के कार्यकाल में 1,42,879 करोड़ रुपये अधिक भुगतान हुआ। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह निर्णय किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा लाएगा।
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46 लाख किसानों को मिलेगा फायदा
राज्य के गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि यह फैसला ऐतिहासिक है। प्रदेश में अब गन्ने का मूल्य महाराष्ट्र और कर्नाटक से भी ज्यादा हो गया है। इस बढ़ोतरी से 46 लाख गन्ना किसान सीधे लाभांवित होंगे।
उद्योग और व्यापार जगत को भी बड़ी राहत
इसी के साथ, योगी सरकार ने उद्योग जगत के लिए भी एक अहम कदम उठाया है। राज्य कैबिनेट ने “उत्तर प्रदेश सुगम व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी दी है। इस अध्यादेश के तहत 13 प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक अधिनियमों में लगभग 99% आपराधिक प्रावधान खत्म कर दिए गए हैं। अब मामूली उल्लंघन पर कारावास की जगह आर्थिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था होगी। इस कदम से प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और निवेशकों का विश्वास मजबूत होगा।
पुराने नियम होंगे खत्म, निवेश को मिलेगी नई दिशा
इस अध्यादेश के तहत जिन कानूनों में संशोधन हुआ है, उनमें फैक्ट्री अधिनियम दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, बोइलर अधिनियम और अनुबंध श्रमिक अधिनियम शामिल हैं। अब छोटे तकनीकी उल्लंघनों पर केवल चेतावनी या जुर्माना लगाया जाएगा, जिससे व्यापार और उद्योग का माहौल और अधिक अनुकूल बनेगा।
मोंथा तूफान के असर से बदला यूपी का मौसम: पूर्वांचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी, लुढ़का तापमान और ठंड ने दी दस्तक
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उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान मोंथा (Cyclone Montha) के प्रभाव से कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 30 और 31 अक्टूबर को पूर्वांचल (Purvanchal) के कई जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। लखनऊ, सीतापुर, वाराणसी, प्रयागराज समेत कई जगहों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड ने दस्तक दे दी है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें
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