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UP SP MLA Manoj Paras: नगीना से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज कुमार पारस की जमानत याचिका खारिज, जेल भेजे गए

UP SP MLA Manoj Paras: नगीना विधानसभा के सपा विधायक मनोज पारस की जमानत याचिका निरस्त कर दी गई है। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।

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Rahul Garhwal
UP SP MLA Manoj Paras bail plea rejected sent to jail hindi news

हाइलाइट्स

  • सपा विधायक मनोज कुमार पारस की जमानत याचिका खारिज
  • नगीना सीट से विधायक हैं मनोज कुमार पारस
  • जानलेवा हमले के मामले में जेल भेजे गए पारस
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रिपोर्ट - प्रदीप कौशिक, बिजनौर

UP SP MLA Manoj Paras: नगीना विधानसभा सीट से सपा विधायक मनोज कुमार पारस की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। MLA मनोज कुमार पारस पर जानलेवा हमले का आरोप है। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद MLA पारस को जेल भेज दिया गया है।

MLA पारस ने कोर्ट में किया सरेंडर

जानलेवा हमले के आरोपियों को कोर्ट ने तलब किया था। नगीना विधानसभा के सपा विधायक मनोज पारस कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। मंगलवार को विधायक मनोज पारस ने कोर्ट में सरेंडर किया। अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट नंबर एक शांतनु त्यागी ने MLA पारस की जमानत याचिका खारिज कर दी।

MLA पारस पर जानलेवा हमले का आरोप

छतर सिंह ने पूर्व विधायक एवं प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री मूलचंद चौहान, उनके बेटे अमित चौहान, कपिल गुर्जर, राशिद, रफी सैफी और नगीना से सपा विधायक मनोज के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया था। आरोप था कि 29 सितंबर 2020 की शाम वे स्कूटी से रिश्तेदारी में जा रहे थे। स्कूटी के पीछे परिचित लवी बैठा था। रास्ते में पीछे से ओवरटेक कर कार आगे आकर रुकी। कार में उक्त आरोपित सवार थे। आरोपियों ने मुकदमे की पैरवी करने पर धमकी दी।

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सीने पर चाकू से वार

आरोप है कि वादी छतर सिंह को आरोपित विधायक मनोज पारस और रफी सैफी ने पकड़ लिया और अमित चौहान ने जान से मारने की नीयत से छतर सिंह के सीने में चाकू से वार किया। उसकी लाठी-डंडे से पिटाई की। स्वजन गंभीर हालत में वादी को थाने लेकर आए। छतर सिंह को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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