हाइलाइट्स
- सीतापुर में स्कूल विलय पर हाईकोर्ट की रोक
- यूपी सरकार से सर्वे रिपोर्ट तलब
- मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुनवाई जल्द
रिपोर्ट -आलोक राय
High Court Stays School Merger: उत्तर प्रदेश में स्कूल विलय को लेकर हाईकोर्ट ने सीतापुर जिले में तत्काल रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, जिसकी सुनवाई अभी चल रही है। यह मामला पहले जून में हुए सरकारी आदेश (16 जून) के खिलाफ दायर याचिकाओं का हिस्सा है
उससे पहले इस मामले में उच्च न्यायालय की एकलपीठ (न्यायमूर्ति पंकज भाटिया) ने 7 जुलाई को याचिकाएं खारिज कर दी थीं। लेकिन डिवीजन बेंच ने इस फैसले को चुनौती देते हुए 22 जुलाई को पुनः सुनवाई शुरू की है।
कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या स्कूल विलय से पहले सर्वे कराया गया था, और उसकी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। शिक्षकों और अभिभावकों ने भी देश के सर्वोच्च न्यायालय में संघर्ष के लिए तैयारी शुरू कर दी है।
51 बच्चों ने हाईकोर्ट का रुख किया
सीतापुर में स्कूल विलय के खिलाफ कृष्णा कुमारी समेत 51 बच्चों ने हाईकोर्ट का रुख किया था। इन बच्चों की ओर से शिक्षक और अभिभावक भी अदालत में पेश हुए। तीन दिनों से चल रही सुनवाई के बाद, कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनकर 21 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।
कानून’ का उल्लंघन
याचिका में कहा गया है कि स्कूलों के विलय का यह आदेश ‘निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून’ का उल्लंघन करता है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने बीते महीने आदेश जारी कर राज्य के हजारों स्कूलों को पास के कंपोजिट या उच्च प्राथमिक स्कूलों में छात्र संख्या के आधार पर विलय करने को कहा था।
अंतरिम आदेश जारी
इससे पहले, जस्टिस पंकज भाटिया की एकलपीठ ने 3 और 4 जुलाई को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखते हुए 7 जुलाई को सरकारी आदेश के पक्ष में निर्णय दिया था। इसके बाद, इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में याचिका दाखिल की गई। 22 जुलाई को सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी की गई, और अब अदालत ने अंतरिम आदेश जारी कर दिया है।
क्या है पूरा मुद्दा ?
16 जून 2025 को यूपी सरकार ने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों को विलय करने का आदेश जारी किया, जिससे लगभग 5000‑30,000 स्कूल प्रभावित हो सकते थे।
अभिभावकों और बच्चो की याचिकाएँ हाईकोर्ट में दायर की गईं, लेकिन जून-जुलाई में एकलपीठ ने आदेश को वैध करार देते हुए खारिज कर दिया
इसके बाद डिवीजन बेंच में अपील की गई, जहां कोर्ट ने फिलहाल विलय प्रक्रिया को रोक दिया और यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सुनवाई के लिए सहमति दे दी है, जिसमें पहली सुनवाई अगले सप्ताह होने की उम्मीद है
क्या हुआ? — सीतापुर में प्राथमिक स्कूलों के विलय पर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया, यथास्थिति बहाल किया।
पहली सुनवाई — एकलपीठ ने सरकारी आदेश को सही बताया लेकिन डिवीजन बेंच ने फिलहाल स्टे रखा।
आगामी प्रक्रिया — सरकार से सर्वे रिपोर्ट मांगी गई है, और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा।