हाइलाइट्स
- शिक्षा विभाग का सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों को निर्देश
- 10 जुलाई 2025 तक अपने जिलों के सभी ब्लॉकों में सघन जांच कराएं
- नियम उल्लंघन पर 10,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा
UP School Action: उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सशक्त और व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के बिना मान्यता संचालित हो रहे निजी स्कूलों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिए हैं कि वे 10 जुलाई 2025 तक अपने जिलों के सभी ब्लॉकों में सघन जांच कराएं।
यह कार्रवाई ‘नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009’ और राज्य सरकार की नियमावली-2011 के अंतर्गत की जा रही है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के स्थापित या संचालित नहीं किया जा सकता।
लाखों के जुर्माने का प्रावधान
धारा-18 के अनुसार यदि कोई स्कूल बिना मान्यता संचालित पाया जाता है, तो उस पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, हर दिन के नियम उल्लंघन पर 10,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा।
मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही कराएं दाखिला
बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने कहा कि “जांच के दौरान अगर कोई भी स्कूल बिना मान्यता के पाया जाए, तो तत्काल उसे नोटिस देकर बंद कराया जाए और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। बेसिक शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों का प्रवेश केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ही कराएं और विद्यालय की मान्यता की जानकारी अनिवार्य रूप से लें।
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