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हाइलाइट्स
- बसपा पूर्व एमएलसी महमूद अली को दुष्कर्म में 12 साल की सजा।
- हाजी इकबाल के तीन बेटों को पॉक्सो एक्ट में 5-5 साल की सजा।
- अदालत ने चारों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया, हाईकोर्ट जाएंगे वकील।
MLC Mehmood Ali Sentenced Jail: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने एक गंभीर आपराधिक मामले में फैसला सुनाते हुए बसपा के पूर्व एमएलसी महमूद अली को दुष्कर्म के आरोप में 12 साल की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के तीन बेटों—जावेद, अफजाल और अलीशान को पॉक्सो एक्ट के तहत पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है।
क्या है मामला?
थाना मिर्जापुर क्षेत्र की एक महिला ने 21 जून 2022 को महिला थाने में FIR दर्ज कराई थी। महिला ने पूर्व एमएलसी महमूद अली पर दुष्कर्म का आरोप लगाया, जबकि हाजी इकबाल के बेटों पर छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे।
अदालत की कार्यवाही और फैसला
विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट मोहित शर्मा की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। पुलिस द्वारा की गई जांच और सबूतों के आधार पर चारों आरोपियों को दोषी करार दिया गया। अदालत ने महमूद अली पर 5 लाख रुपये का जुर्माना और अन्य तीन दोषियों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
दोषियों की प्रतिक्रिया
दोषियों के वकील ने इस फैसले पर असहमति जताते हुए कहा कि यह केस झूठे साक्ष्यों पर आधारित है और न्यायालय को गुमराह किया गया है। उन्होंने कहा कि वे इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।
जेल में बंद हैं आरोपी
पूर्व एमएलसी महमूद अली वर्तमान में चित्रकूट जेल में बंद हैं, जिन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत का फैसला सुनाया गया। वहीं, हाजी इकबाल के तीनों बेटे सहारनपुर जेल में बंद हैं। हाजी इकबाल स्वयं अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।
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