हाइलाइट्स
- शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश जारी किए
- शिक्षकों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएं
- 2018 के बाद आवेदन करने वाले शिक्षक होंगे बाहर
UP Primary Teachers: उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने उन शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश जारी किए हैं, जिन्होंने 2018 के बाद शैक्षिक योग्यता प्राप्त की थी और उसके बाद भर्ती में चयनित हुए थे।
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने 9 मई को सभी जिलों के बीएसए (बेसिक शिक्षा अधिकारी) को पत्र भेजकर आदेश दिया है कि 2018 के बाद अर्हता प्राप्त करने वाले शिक्षकों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएं। यह निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद लिया गया है जिसमें कहा गया कि भर्ती के लिए निर्धारित तिथि के बाद योग्य ठहराए गए अभ्यर्थी चयन के पात्र नहीं हैं।
2018 के बाद आवेदन करने वाले शिक्षक होंगे बाहर
सचिव ने बीएसए को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि 2018 के बाद अर्हता प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की जाए। हाईकोर्ट ने भी माना कि निर्धारित तिथि के बाद चयन नियमों के खिलाफ है और ऐसे सभी चयन अमान्य माने जाएंगे।
दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर गिरेगी गाज
इस आदेश के साथ सचिव ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका इस अनियमित चयन प्रक्रिया में रही है, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। चयन में शामिल समिति के सदस्यों और उस समय कार्यरत सभी बीएसए का विवरण मांगा गया है।
5 साल से कार्यरत शिक्षकों की नौकरी खतरे में
इस भर्ती प्रक्रिया में पहले बैच में 31,277 शिक्षक, दूसरे बैच में अक्टूबर और दिसंबर 2020 में शिक्षकों को नियुक्त किया गया था। तीसरे चरण में 6,696 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। यानी अब करीब 5 साल से नौकरी कर रहे ऐसे सैकड़ों शिक्षक इस आदेश के बाद अपनी नौकरी से हाथ धो सकते हैं।
पहले भी जारी हो चुका है निर्देश
इससे पहले भी सचिव द्वारा इस मुद्दे पर 29 जिलों के बीएसए को पत्र जारी किया जा चुका है। लेकिन अब पूरे प्रदेश के बीएसए को कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इससे यह साफ हो गया है कि सरकार इस मामले में कठोर रुख अपनाने जा रही है।
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