हाइलाइट्स
- दरोगा के लिए आयु सीमा हुई तय
- भर्ती में पांच साल का अंतर बना वजह
- गृह विभाग ने जारी किया आदेश
UP Police Bharti Requirment 2025: उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने उप निरीक्षक (दरोगा) नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती में आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह छूट सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को दी जाएगी, लेकिन केवल एक बार लागू होगी और इसे भविष्य में नजीर (precedent) नहीं माना जाएगा।
गृह विभाग ने जारी किया आदेश
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह छूट वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक की भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 4543 रिक्त पदों के लिए लागू होगी। यह निर्णय “उप्र लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली 1992” के तहत विशेष परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है।
भर्ती में पांच साल का अंतर बना वजह
कोरोना महामारी और प्रशासनिक कारणों से बीते 5 वर्षों में दरोगा पद पर भर्ती नहीं हो सकी, जिससे लाखों उम्मीदवार अवसर से वंचित हो रहे थे। युवाओं के साथ विपक्षी दलों ने भी सरकार से आयु में छूट की मांग की थी। इस संवेदनशील मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह राहत देने का निर्णय लिया।
अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। अग्निवीरों को
- 20% पदों पर क्षैतिज आरक्षण
- सेवा अवधि घटाकर अधिकतम आयु में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट यह व्यवस्था आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएसी, आरक्षी घुड़सवार और फायरमैन पदों पर भर्ती में लागू होगी।
पहले भी मिली थी राहत
इसी तरह दिसंबर 2023 में आयोजित सिपाही नागरिक पुलिस भर्ती (60,244 पद) में भी अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की आयु छूट दी गई थी। उस फैसले के बाद भर्ती को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी — जहां 25 लाख आवेदन की उम्मीद थी, वहां 48 लाख से अधिक आवेदन आए थे।
UP POLICE BHARTI 2025: UP पुलिस भर्ती में मिलेगा 20 फीसदी आरक्षण,धार्मिक स्थलों पर शुरू होगी होमस्टे सुविधा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में प्रदेश के हित में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कुल 11 में से 10 प्रस्तावों को कैबिनेट की स्वीकृति मिली, जिनमें पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देना और धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर होमस्टे सुविधा की अनुमति प्रमुख हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें