लखनऊ:UP Nikay Chunav इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा रूख अपनाया है जहां पर यूपी सरकार से 31 जनवरी तक चुनाव कराने के हाईकोर्ट के आदेश को अमान्य करार कर चुनाव कराने पर रोक लगाई है।
जानिए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने
यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि HC ने सभी तथ्यों को संज्ञान में नहीं रखा है तो वहीं पर यूपी सरकार के लिए इस प्रकार का आदेश राहत भरा है। इसे लेकर पी सरकार पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार ने आरक्षण का ध्यान नहीं रखा। इसके लिए अब कोर्ट ने कहा कि, पहले पिछड़ा आयोग को 31 मार्च तक सभी काम पूरा करनी होगी। इसके चलते अब जनवरी में निकाय चुनाव की संभावना खत्म हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 जनवरी तक यूपी में निकाय चुनाव कराने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण का निर्धारण करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को तीन महीने का समय दिया है।
योगी सरकार खटखटा चुकी है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
आपको बताते चलें कि, प्रदेश की योगी सरकार यूपी निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पहले भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की हुई। यहां पर बताते चलें कि, सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की तरफ से बताया कि निकाय चुनाव के लिए उसकी तरफ से जारी आरक्षण सूची में कोई विसंगति नहीं थी। निकाय चुनाव के लिए वॉर्डों और सीटों के आरक्षण में सभी नियमों का पालन किया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी रहेगी। उसके फैसले के बाद ही निकाय चुनाव कराने को लेकर तस्वीर साफ हो पाएगी।