लखनऊ। Bijnor UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बुधवार को लखनऊ के पुलिस आयुक्त को तलब किया है। न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति ओमप्रकाश शुक्ला की पीठ ने त्रिलोचन सिंह की जनहित याचिका पर पुलिस आयुक्त को यह आदेश पारित किया।
न्यायालय ने इस बात से जताई नाराजगी
न्यायालय ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि बिजनौर थाने का भवन सड़क पर अतिक्रमण करके बनाने को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर उसने एक साल पहले ही जवाब तलब किया था, लेकिन अब तक कोई जवाब दालिख नहीं किया गया।
अतिक्रमण कर बनाया गया थाना?
याचिका में आरोप लगाया गया है कि अतिक्रमण के कारण इलाके में यातायात की काफी समस्या है।
जानकारी के मुताबिक बिजनौर थाने के लिए चौराहे से 500 मीटर दूर जमीन प्रस्तावित है, लेकिन चौराहे पर अतिक्रमण कर थाना बनाया गया है।
काफी समय तक नहीं मिला जवाब, तब…
न्यायायिक खंडपीठ ने पुलिस से जवाब मांगते हुए पूछा था कि क्या बिजनौर पुलिस थाने के निर्माण के लिए उचित अनुमति ली गई थी।
बता दें, काफी समय बीत जाने के बावजूद जवाब न आने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए, पुलिस आयुक्तक को तलब किया है।
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