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UP News: 2002 में लखीमपुर खीरी के प्रभात गुप्ता हत्याकांड में केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी का बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज किया है, ट्रायल कोर्ट के टेनी को बरी करने के फैसले पर हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। लखीमपुर की निचली अदालत ने टेनी को बरी कर दिया था लेकिन निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील की थी।
यह आरोपी भी हुए बरी
राज्य सरकार की अपील पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। अजय मिश्रा(Ajay Mishra Teni) के साथ-साथ अदालत ने इस मामले में आरोपी सुभाष मामा, शशि भूषण पिंकी और राकेश डालू को भी बरी कर दिया है।
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क्या था मामला
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में साल 2000 में प्रभात गुप्ता को गोली मार दी गई थी। इस हत्या का आरोप प्रभात के पिता ने अजय मिश्रा उर्फ टेनी(Ajay Mishra Teni) पर लगाया था। हालांकि निचली अदालत ने साल 2004 में सबूतों की कमी के चलते टेनी को बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने हाई कोर्ट का रुख किया और अब हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए टेनी को बरी कर दिया है।
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UP News, Ajay Mishra Teni, Prabhat Gupta Murder Case
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