हाइलाइट्स
- यूपी में अवैध पार्किंग पर लगेगा कम से कम ₹5000 का जुर्माना
- नगर निगम अधिकारियों की मिलीभगत पर भी होगी सख्त कार्रवाई
- नियम तोड़ने पर वैध पार्किंग लाइसेंस भी हो सकता है रद्द
UP Parking Rules 2025: उत्तर प्रदेश के शहरों में अवैध रूप से चल रही पार्किंग व्यवस्थाओं पर अब नगर निगम की सख्ती शुरू होने जा रही है। नगर विकास विभाग ने नगर निगमों के लिए नई पार्किंग नियमावली जारी कर दी है, जिसमें अवैध रूप से ठेका लेकर पार्किंग चलाने वालों पर न्यूनतम 5000 रुपये का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है।
बिना वैध अनुमति के पार्किंग पर चालान
यह नियमावली खासतौर से उन लोगों पर शिकंजा कसने के लिए लाई गई है जो नगर निगम अधिकारियों से सांठगांठ कर बिना वैध अनुमति के पार्किंग स्थल संचालित करते हैं और लोगों से मनमाना शुल्क वसूलते हैं। अब नगर आयुक्त को ऐसे मामलों में कार्रवाई का अधिकार दिया गया है।
इस आधार जुर्माना होगा तय
साथ ही, यह भी देखा जाएगा कि अवैध पार्किंग कब से चल रही है और उससे अब तक कितनी कमाई की गई है। इसी आधार पर जुर्माने की राशि तय की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर एफआईआर दर्ज कराने की भी व्यवस्था की गई है।
लाइसेंस किया जाएगा निरस्त
नियमों का उल्लंघन करने पर वैध लाइसेंस धारकों को भी बख्शा नहीं जाएगा। मानकों के अनुसार संचालन न करने पर उनका लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित की गई है, जो शहर के पार्किंग स्थलों का निरीक्षण करेगी। इस दौरान आम नागरिकों से फीडबैक लिया जाएगा और किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर जुर्माना वसूलने के साथ लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा।
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