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हाइलाइट्स
- यूपी में सर्किल रेट में बदलाव की तैयारी
- स्टांप चोरी और कानूनी विवाद घटेंगे
- 40 मानकों को घटाकर किया जाएगा आधा
Up New Circle Rate 2025: उत्तर प्रदेश सरकार सर्किल रेट तय करने के मानकों को सरल बनाकर 40 से घटाकर 15-20 करने जा रही है। इससे आम लोगों के लिए संपत्ति की रजिस्ट्री आसान होगी, स्टांप चोरी और कानूनी विवाद घटेंगे, साथ ही रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी।
सर्किल रेट के नियम होंगे आसान
अब आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। स्टांप एवं पंजीयन विभाग सर्किल रेट तय करने के जटिल नियमों को सरल करने जा रहा है। अब तक सर्किल रेट के मानक लगभग 40 के आसपास थे, जिन्हें घटाकर 15 से 20 के बीच लाया जाएगा। इस फैसले से रजिस्ट्री प्रक्रिया न केवल सरल होगी बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
असमानताओं और भ्रम से मिलेगी मुक्ति
अभी तक राज्य में कई इलाकों में सर्किल रेट में भारी असमानता देखने को मिलती थी। उदाहरण के तौर पर लखनऊ के हजरतगंज इलाके में मुख्य सड़क पर सर्किल रेट 20 हजार रुपये प्रति वर्ग फुट है, जबकि सिर्फ 100 मीटर अंदर स्थित प्रॉपर्टी का रेट भी उतना ही है। इससे संपत्ति की असली कीमत और सरकारी सर्किल रेट में बड़ा अंतर पैदा हो जाता है। नए नियमों से यह असमानता खत्म होगी और आम नागरिक खुद वेबसाइट (Website) पर जाकर अपनी संपत्ति का सर्किल रेट जांच सकेंगे और ऑनलाइन स्लॉट बुक कराकर आसानी से रजिस्ट्री कर सकेंगे।
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कानूनी विवाद और स्टांप चोरी में कमी आएगी
सरकार का मानना है कि सर्किल रेट के मानकों में कमी और स्पष्टता आने से स्टांप चोरी और रजिस्ट्री से जुड़े विवादों में भारी कमी आएगी। कई बार अस्पष्ट नियमों के चलते लोग सर्किल रेट बचाने के लिए कम मूल्य दिखाते हैं, जिससे सरकार को नुकसान होता है। नए सरलीकृत नियम इस प्रवृत्ति पर रोक लगाएंगे। मुकदमों और कानूनी उलझनों में भी कमी आने की संभावना है।
मंत्री बोले- लक्ष्य है आम लोगों की जिंदगी आसान बनाना
स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस मंशा के अनुरूप है, जिसमें वे आम लोगों की जिंदगी को बेहतर और सरल बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सर्किल रेट की असमानताओं को खत्म कर पूरे प्रदेश में पारदर्शी प्रणाली लागू की जाएगी। जल्द ही इस संबंध में शासनादेश जारी होगा।
Mahakumbh Stampede Compensation: महाकुंभ भगदड़ में पति की मौत पर नहीं मिला मुआवजा, पत्नी हाईकोर्ट पहुंची
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Mahakumbh Stampede Compensation: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने महाकुंभ भगदड़ में मारे गए श्रद्धालु के परिजनों को मुआवजा न मिलने के मामले में बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने मेला अधिकारी को निर्देश दिया कि वे मृतक के मुआवजे पर कानून के अनुसार निर्णय (Legal Decision) लें और 13 नवंबर तक इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश करें। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें
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