रिपोर्ट, विशाल प्रजापति, मुजफ्फरनगर
हाइलाइट्स
- अगर एंट्री नहीं मिली, तो आत्महत्या कर लेंगे
- पुलिस नहीं कर रही किसी भी तरह की कार्रवाई
- दहेज उत्पीड़न (IPC 498A) और मानसिक प्रताड़ना के मामले दर्ज
UP Dowry Case: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जहां एक नवविवाहिता को 50 लाख रुपये की दहेज मांग पूरी न करने पर ससुराल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। पीड़िता शालिनी संगल ने ससुराल के बाहर टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया है और आत्महत्या की धमकी तक दे डाली है।
क्या है पूरा मामला?
शालिनी संगल की शादी 12 फरवरी 2025 को मुजफ्फरनगर के ए2जेड पोर्स कॉलोनी निवासी प्रणव सिंघल से हुई थी। शादी के बाद दंपति हनीमून के लिए इंडोनेशिया (बाली) भी गए, लेकिन वापस आने के बाद पति और ससुराल वालों का रवैया बदल गया। ससुराल पक्ष ने 50 लाख रुपये की मांग की, जिसे पूरा न करने पर शालिनी को घर में प्रवेश नहीं दिया गया। जब शालिनी ससुराल लौटी, तो गेट बंद मिला। इसके बाद उसने परिजनों के साथ ससुराल के बाहर धरना शुरू कर दिया।
“अगर एंट्री नहीं मिली, तो आत्महत्या कर लेंगे”
धरने पर बैठी शालिनी ने कहा मुझे होली पर घर भेज दिया गया था, लेकिन अब वापस नहीं ले रहे। पति और ससुराल वालों ने साफ कहा कि 50 लाख रुपये नहीं देंगे तो घर में नहीं आ सकती। अगर कल तक मेरी एंट्री नहीं हुई, तो मैं अपने परिवार के साथ यहीं आत्मह्या कर लूंगी।
बीच हनीमून से शालिनी को वापस भेज दिया था
बताया जा रहा है शालिनी का पति प्रणव फिलहाल विदेश में ही है और प्रणव ने बीच हनीमून से शालिनी को वापस भेज दिया था। जानकारी के मुताबिक 27 मार्च को दोनों का लौटने का टिकट था, लेकिन प्रणव ने 21 मार्च को ही शालिनी को वहां से भेज दिया था। हालांकि, लड़के पक्ष वाले इस मामले में कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं।
पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही?
कोई एफआईआर दर्ज नहीं: पुलिस का कहना है कि अभी तक पीड़िता या लड़का पक्ष ने कोई लिखित शिकायत नहीं दी है। मामला वायरल होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन ससुराल वालों ने दरवाजा नहीं खोला।
लड़की के परिवार का आरोप
शालिनी के चाचा आशीष कुमार ने बताया “हमने बड़ी धूमधाम से शादी की थी, लेकिन ससुराल वालों ने शादी के तुरंत बाद दहेज की मांग शुरू कर दी। अब वे हमारी बेटी को घर में नहीं घुसने दे रहे।”पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत शुरू की है। यदि शिकायत मिलती है, तो दहेज उत्पीड़न (IPC 498A) और मानसिक प्रताड़ना के मामले दर्ज होंगे। महिला आयोग ने भी मामले की जांच का संज्ञान लिया है।
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