रिपोर्ट- पवन मिश्रा-(गाजीपुर)
हाइलाइट्स
- मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा की 9.44 करोड़ की संपत्ति कुर्क
- कोर्ट ने डीएम के आदेश को ठहराया सही
- 2010 में विधायक रहते हुए यह जमीन अपनी पत्नी के नाम खरीदी
Mukhtar Ansari Wife: गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी आफशा अंसारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। एमपी/एमएलए कोर्ट ने आफशा अंसारी की 9.44 करोड़ रुपये की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने के जिलाधिकारी (डीएम) के आदेश को सही ठहराया है। यह संपत्ति शहर के बल्लभ ड्योढ़ी दास इलाके में स्थित है, जिसे मुख्तार अंसारी ने वर्ष 2010 में अपनी पत्नी आफशा के नाम खरीदा था।
संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क
जिला प्रशासन ने दिसंबर 2021 में इस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया था। प्रशासन का दावा था कि यह संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई थी। इसके बाद मामला एमपी/एमएलए कोर्ट में पहुंचा, जहां अंसारी परिवार की ओर से कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किए गए।
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2010 में विधायक रहते हुए यह जमीन अपनी पत्नी के नाम खरीदी
एडीजे प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने सुनवाई के बाद संपत्ति को अवैध धन से खरीदा हुआ मानते हुए डीएम के आदेश को सही ठहराया। अदालत ने कहा कि यह संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई है और इसे अवैध करार दिया गया है। गाजीपुर के एडीजीसी क्रिमिनल के अनुसार, मुख्तार अंसारी ने 2010 में विधायक रहते हुए यह जमीन अपनी पत्नी के नाम खरीदी थी।
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अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई जारी
प्रशासन ने इस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करने का आदेश दिया था, जिसे अब अदालत ने मंजूरी दे दी है। यह फैसला मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के खिलाफ चल रही कार्रवाई में एक बड़ा मोड़ है। प्रशासन की ओर से अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई जारी है और इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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