हाइलाइट्स
- यूपी के 17 शहरों में रात्रि पार्किंग पर शुल्क देना होगा
- पार्किंग स्थलों की निगरानी के लिए 12 सदस्यीय समिति बनेगी
- मोबाइल ऐप व फास्टैग से मिलेगी ऑनलाइन पार्किंग सुविधा
Parking Charges in UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुधारने और अव्यवस्थित पार्किंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से “उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थान का सन्निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन) नियमावली-2025” को लागू कर दिया है। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना जारी की, जो पहले चरण में 17 प्रमुख शहरों में लागू होगी।
इन 17 शहरों में होगी नई व्यवस्था
लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बरेली, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, शाहजहांपुर और सहारनपुर।
रात्रि पार्किंग पर देना होगा शुल्क
जिन लोगों के घरों में निजी चार पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा नहीं है, उन्हें रात में सड़कों पर गाड़ी खड़ी करने पर शुल्क देना होगा। नगर निगम इसके लिए कुछ स्थानों को रात्रिकालीन पार्किंग के लिए आरक्षित करेगा।
प्रमुख विशेषताएं
नगर निगम में 12 सदस्यीय कमेटी गठित की जाएगी जिसकी अध्यक्षता नगर आयुक्त करेंगे।
कमेटी 90 दिनों के भीतर पार्किंग स्थलों की सूची जारी करेगी।
पीपीपी मॉडल पर पार्किंग सुविधा विकसित करने के लिए लाइसेंस भी दिए जाएंगे।
पार्किंग की आधुनिक सुविधाएं
मोबाइल एप से पार्किंग की जानकारी और ऑनलाइन शुल्क भुगतान की सुविधा।
ई-चार्जिंग स्टेशन, फास्टैग भुगतान, और विकलांगों के लिए आरक्षित स्थान की व्यवस्था।
मल्टीलेवल पार्किंग और कार धुलाई की सुविधा भी बड़े पार्किंग स्थलों पर उपलब्ध होगी।
गैर कानूनी पार्किंग पर जुर्माने का प्रावधान।
पार्किंग दरें तय
10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में:
दो घंटे: दोपहिया ₹15, चारपहिया ₹30
एक घंटे: दोपहिया ₹7, चारपहिया ₹15
24 घंटे: दोपहिया ₹57, चारपहिया ₹120
मासिक पास: दोपहिया ₹855, चारपहिया ₹1800
10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में
दो घंटे: दोपहिया ₹10, चारपहिया ₹20
एक घंटे: दोपहिया ₹5, चारपहिया ₹10
24 घंटे: दोपहिया ₹40, चारपहिया ₹80
मासिक पास: दोपहिया ₹600, चारपहिया ₹1200
विशेष निर्देश
फ्लाईओवर के नीचे वैकल्पिक पार्किंग की सुविधा।
हरियाली वाले क्षेत्रों में पार्किंग ठेका नहीं मिलेगा।
पार्कों के नीचे भूमिगत पार्किंग की अनुमति, लेकिन ऊपर 95% हरियाली अनिवार्य।
बिना लाइसेंस पार्किंग चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई।
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