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रिपोर्ट- आलोक राय
हाइलाइट्स
- लखनऊ में बालकनी पर गमले रखना अब प्रतिबंधित कर दिया गया।
- गमला गिरने से हादसे पर फ्लैट मालिक व सोसाइटी पर होगी कार्रवाई।
- आदेश तत्काल प्रभाव से लागू, जागरूकता फैलाने के निर्देश जारी।
Lucknow Flower Pots on Balconies Banned: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने राजधानीवासियों के लिए एक अहम आदेश जारी किया है। अब अपार्टमेंट की बालकनी, पैरापेट वॉल या रेलिंग पर गमला रखना भारी पड़ सकता है। यदि गमला गिरने से कोई दुर्घटना होती है, तो संबंधित फ्लैट मालिक, सोसाइटी के अध्यक्ष, सचिव और बिल्डर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 19 मई 2025 को LDA के सक्षम अधिकारी व अपर सचिव सी. पी. त्रिपाठी द्वारा जारी किया गया।
पुणे की घटना बनी आधार
यह सख्त कदम पुणे में हाल ही में घटी एक दर्दनाक घटना के बाद उठाया गया है, जहां एक ऊंची बिल्डिंग से गमला गिरने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई थी। उसी की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए LDA ने लखनऊ में सभी अपार्टमेंटों के लिए यह निर्देश लागू कर दिया है।
फ्लैट मालिक और सोसाइटी की बढ़ेगी जिम्मेदारी
आदेश में कहा गया है कि फ्लैट स्वामी बालकनी में, विशेष रूप से रेलिंग या पैरापेट वॉल पर किसी भी तरह का गमला न रखें। यदि किसी भी तरह की दुर्घटना होती है, तो फ्लैट मालिक के साथ-साथ सोसाइटी की AOA (अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन) के पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
जहां AOA नहीं बनी है, वहां बिल्डर की जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करें कि कोई भी निवासी बालकनी पर गमला न रखे।
जागरूकता फैलाने के निर्देश
सोसाइटी की AOA को निर्देशित किया गया है कि वे सभी निवासियों को इस संबंध में जागरूक करें। उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप, नोटिस बोर्ड और व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति बालकनी में गमले न रखे।
आदेश तत्काल प्रभावी
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और इसका उल्लंघन करने पर जरूरी कार्यवाही की जाएगी।
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