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उत्तर प्रदेश श्रम विभाग का फैसला: शोरूम और दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को आराम का अधिकार, नाइट शिफ्ट में बदलाव

UP Labor Department New Order: उत्तर प्रदेश श्रम विभाग ने अहम फैसला लेते हुए शोरूम और दुकानों में काम करने वालों के लिए नियमों में संशोधन कर उन्हें हर आधे घंटे में आराम का अधिकार और बैठने की अनिवार्य सुविधा देने का आदेश जारी किया है।

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Shaurya Verma
उत्तर प्रदेश श्रम विभाग का फैसला: शोरूम और दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को आराम का अधिकार, नाइट शिफ्ट में बदलाव

हाइलाइट्स

  • UP में शोरूम कर्मचारियों को अनिवार्य आराम का अधिकार
  • हर स्टाफ के लिए कुर्सी–स्टूल रखना अब जरूरी
  • महिलाओं की नाइट शिफ्ट समय सीमा में बड़ा बदलाव
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UP Labor Department New Order:  यूपी में कर्मचारियों के लिए बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश श्रम विभाग ने शोरूम, मॉल, रिटेल स्टोर और सेल्स दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को अब औपचारिक रूप से आराम का अधिकार (Rest Rights for Employees) प्रदान कर दिया है। इसके लिए विभाग ने उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान नियमावली 1962 में बड़ा संशोधन किया है।

नई व्यवस्था के तहत अब हर कर्मचारी को हर आधे घंटे में 2 से 5 मिनट का अनिवार्य आराम दिया जाएगा। यह फैसला उन हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है, जिन्हें घंटों खड़े रहकर काम करना पड़ता है और जिनके लिए बैठने की व्यवस्था तक उपलब्ध नहीं होती।

लंबे समय से खड़े रहने पर लगा ब्रेक

UP Retail Stores, Showrooms और Malls में काम करने वाले स्टाफ से अक्सर घंटों तक खड़े रहने की उम्मीद की जाती है। इससे कर्मचारियों में

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पैरों और टखनों में सूजन

पीठ दर्द

जोड़ों में दर्द

और Blood Circulation Issues

जैसी समस्याएँ बढ़ती जा रही थीं।

UP Labor Department ने इस गंभीर मुद्दे का संज्ञान लेते हुए आराम को अनिवार्य कर दिया है।

अब हर कर्मचारी के लिए कुर्सी या स्टूल अनिवार्य

श्रम विभाग ने Uttar Pradesh Shop and Commercial Establishment Rules की धारा 28(क) में संशोधन करते हुए स्पष्ट आदेश दिया है कि—

हर दुकान, मॉल, शोरूम, रिटेल और सेल्स स्टोर में कर्मचारियों के लिए बैठने की व्यवस्था (कुर्सी, स्टूल या बेंच) अनिवार्य होगी।

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इसका उद्देश्य है कि कर्मचारी हर आधे घंटे में कुछ मिनट बैठकर आराम कर सकें, जिससे उनकी सेहत पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव कम हो सके।

Kerala और Tamil Nadu की तरह UP में भी लागू हुआ प्रगतिशील नियम

केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पहले से यह व्यवस्था लागू थी। अब Uttar Pradesh भी इस Employee Friendly Policy को लागू कर देश के प्रगतिशील राज्यों की सूची में शामिल हो गया है।

महिलाओं की नाइट शिफ्ट समय सीमा में भी बदलाव

UP Women Employees Night Shift Rules में भी बड़ा परिवर्तन किया गया है।

पहले रात्रिकालीन पाली का समय
रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक था,
लेकिन अब इसे बदलकर
शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे कर दिया गया है।

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यह आदेश महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है।

अब हर कर्मकार को मिलेगा नियुक्ति पत्र

UP Labor Department ने एक और बड़ा बदलाव किया है— अब हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र (Appointment Letter) देना अनिवार्य होगा, जो पहले कई दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में नहीं मिलता था। यह कदम कर्मचारियों को कानूनी सुरक्षा और पारदर्शिता प्रदान करेगा।

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