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UP Gram Vikas Adhikari New Rule 2025: ग्राम विकास अधिकारी बनने के लिए अब ट्रिपल-सी कोर्स जरूरी, नई नियमावली लागू

UP Gram Vikas Adhikari New Rule 2025: अगर आप भी उत्तर प्रदेश में हैं और ग्राम विकास अधिकारी  बनने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी

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anurag dubey
UP Gram Vikas Adhikari New Rule 2025: ग्राम विकास अधिकारी बनने के लिए अब ट्रिपल-सी कोर्स जरूरी, नई नियमावली लागू

हाइलाइट्स 

  • ग्राम विकास अधिकारी बनने के लिए अब ट्रिपल-सी कोर्स जरूरी,
  • 1980 में बनी पुरानी नियमावली को समाप्त कर दिया है
  • एक जिले से दूसरे जिले में तबादले में होगी आसानी 
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UP Gram Vikas Adhikari New Rule 2025:  अगर आप भी उत्तर प्रदेश में हैं और ग्राम विकास अधिकारी  बनने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है, अब नए तरीके से ग्राम विकास अधिकारियों का चयन होगा, जिसमें उम्मीदवारों को इंटरमीडिएट के साथ ट्रिपल-सी कंप्यूटर कोर्स पास करना अनिवार्य होगा।

जानकारी के मुताबिक, सरकार ने 1980 में बनी पुरानी नियमावली को समाप्त कर दिया है। अब नई व्यवस्था को लागू करते हुए ग्राम  विकास विभाग में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ कंप्यूटर का ट्रिपल-सी कोर्स का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। गुरूवार को हुए कैबिनेट में ग्राम विकास अधिकारी के विषय पर चर्चा हुई है। 

एक जिले से दूसरे जिले में तबादले में होगी आसानी 

गौरतलब है प्रदेश में 2578 पद खाली हैं।  इस नियमावली को मंजूरी मिलने से ग्राम विकास अधिकारी के कुल 8297 पदों में से वर्तमान में रिक्त 2578 पदों पर भर्ती की कार्यवाही समयबद्ध तरीके से पूरी की जा सकेगी। इसके साथ नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद उसका एक जिले से दूसरे जिले में तबादला भी किया जा सकेगा। 

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05 तारीख तक सीधे बैंक खाते में भेजा जाए ईएसआई की रकम

मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि सभी आउटसोर्सिंग कार्मिकों का पारिश्रमिक प्रत्येक माह की 05 तारीख तक सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाए तथा ईपीएफ और ईएसआई की रकम समय से जमा हो। साथ ही ईपीएफ, ईएसआईसी तथा बैंकों से अनुमन्य सभी लाभ भी कर्मचारियों को प्रदान किए जाएं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि निगम को रेगुलेटरी बॉडी की भूमिका में रखा जाए जो एजेंसियों की कार्यप्रणाली की निगरानी करे और नियमों के उल्लंघन पर ब्लैकलिस्टिंग, डिबारमेंट, पेनाल्टी एवं वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करे।

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