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हाइलाइट्स
- नाइट शिफ्ट में काम करने महिलाओं को मिलेगी ओवरटाइम में डबल सैलरी
- बढ़ी ओवरटाइम सीमा, बस छह दिन काम
- 29 खतरनाक उद्योगों में भी लागू होंगे नियम
UP Women Night Shift Rules: योगी सरकार ने महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में नई आज़ादी दी है। अब महिलाएं अपनी सहमति से रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। उन्हें ओवरटाइम में दोगुनी सैलरी मिलेगी और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी, ट्रांसपोर्ट, व गार्ड की सुविधा अनिवार्य होगी। यह फैसला महिला सशक्तिकरण और समान रोजगार अवसरों की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
बढ़ी ओवरटाइम सीमा, बस छह दिन काम
नए नियमों के तहत नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को अब ओवरटाइम के दौरान दोगुनी मजदूरी मिलेगी। पहले जहां तिमाही ओवरटाइम सीमा 75 घंटे थी, अब इसे बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दिया गया है। इसके अलावा, महिलाओं को सप्ताह में अधिकतम छह दिन काम करने की अनुमति होगी। यह निर्णय उनके काम के संतुलन को ध्यान में रखकर लिया गया है।
Lucknow, Uttar Pradesh: The Yogi government has taken a landmark decision in favour of women.
Under the new order, women can work between 7 pm and 6 am, provided they give their consent. Employers will have to ensure their security, fair wages, and other facilities.
According… pic.twitter.com/fzwuCnazhU
— ANI (@ANI) November 12, 2025
29 खतरनाक उद्योगों में भी लागू होंगे नियम
सरकार ने यह फैसला केवल सामान्य औद्योगिक इकाइयों तक सीमित नहीं रखा है। अब 29 श्रेणियों के खतरनाक उद्योगों में भी महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। हालांकि, ऐसे मामलों में उनकी लिखित सहमति आवश्यक होगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि काम पूरी तरह उनकी मर्जी से किया जा रहा है।
दिल्ली के बाद यूपी में भी लागू मॉडल
दिल्ली सरकार ने अक्टूबर में ऐसा ही नियम लागू किया था, और अब उत्तर प्रदेश भी उस दिशा में आगे बढ़ा है। इस कदम से राज्य में महिला सशक्तिकरण और रोजगार वृद्धि दोनों को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग जगत ने इस निर्णय का स्वागत किया है।
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