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Varanasi News: अंग्रेजी शराब और बियर के लिए नई व्यवस्था, आबकारी विभाग ने शुरू की प्रक्रिया, जानें कैसे होगा रजिस्ट्रेशन

Varanasi News:  उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से नई आबकारी नीति 2025-26 लागू कर दी गई है। नई आबकारी नीति के तहत वाराणसी जिले में  सम्पूर्ण 697 शराब और भांग की दुकानों का ई-ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

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Varanasi News: अंग्रेजी शराब और बियर के लिए नई व्यवस्था, आबकारी विभाग ने शुरू की प्रक्रिया, जानें कैसे होगा रजिस्ट्रेशन

(रिपोर्ट- अभिषेक सिंह- वाराणसी)

Varanasi News:  उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से नई आबकारी नीति 2025-26 लागू कर दी गई है। नई आबकारी नीति के तहत वाराणसी जिले में  सम्पूर्ण 697 शराब और भांग की दुकानों का ई-ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नई आबकारी नीति में खास बात यह है कि अंग्रेजी शराब और बीयर की दुकानों को कंपोजिट कर दिया गया है, जिसके चलते जिले में दुकानों की कुल संख्या भी कम होने वाली है। वाराणसी के जिला आबकारी अधिकारी कमल शुक्ला ने बताया कि 14 फरवरी 2025 से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो कि 27 फरवरी 2025 तक चलेगी।

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आवंटन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जा रही है

नई आबकारी नीति के तहत दुकानों के आवंटन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जा रही है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के दौरान ऑनलाइन ही फीस भी जमा की जाएगी, पूर्व की तरह इस बार डिमांड ड्राफ्ट बनवाने की समस्या को दूर कर दिया गया है! जिसका परिणाम ऑनलाईन माध्यम से 6 मार्च को लॉटरी के जरिये नतीजे घोषित किये जायेंगे आएंगे।

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 सीएम योगी की कैबिनेट के मंजूरी के बाद शेड्यूल के आधार पर ही प्रक्रिया चल रही है
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जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि जिले में इस बार कुल 697 दुकानों का आवंटन होना है। जिसमे 381 देसी शराब की दुकाने, 212 कम्पोजिट दुकाने, 91 भांग की दुकाने और 13 मॉडल शॉप हैं! जो पिछले बार की तुलना में 144 दुकानों की संख्या कम हुई है। जिला आबकारी अधिकारी ने ये भी बताया कि पहले विदेशी अंग्रेजी शराब की 184 दुकान जबकि बियर की 172 दुकाने थी।  नई आबकारी नीति के तहत दोनों को मर्ज कर कम्पोजिट वाइन शॉप का कांसेप्ट लाया गया है! जो इस बार ई-लॉटरी माध्यम से 212 कम्पोजिट वाइन शॉप भी आवंटित किया जाना है जिसको प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

 किस दुकान के लिए क्या है फीस 

इस प्रक्रिया के तहत कम्पोजिट वाइन शॉप के लिए निगम क्षेत्र की तीन किलोमीटर के दायरे में रजिस्ट्रेशन के लिए 90,000/- जबकि नगरपालिका क्षेत्र के तीन किलोमीटर के दायरे में रजिस्ट्रेशन के लिए 75000/- नगर पंचायत एवं एक किलोमीटर की परिधि में रजिस्ट्रेशन के लिए 65000/- और ग्रामीण क्षेत्र के लिए इन तीनो से कम फीस को निर्धारित किया गया है।

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वही मॉडल शॉप के लिए निगम क्षेत्र के तीन किलोमीटर के दायरे में 100000/-जबकि नगर पालिका के तीन किलोमीटर के दायरे में 80,000 /- और नगर पंचायत के एक किलोमीटर की परिधि में 70,000/- और ग्रामीण क्षेत्र में 60,000/- रूपये बतौर रजिस्ट्रेशन फीस तय की गई है। भांग के लिए पूरे वाराणसी जनपद के लिए 25000/- रूपये बतौर रजिस्ट्रेशन जमा करना होगा, नई आबकारी नीति के तहत खास बात यह है कि नई दुकान के आवंटन के लिए प्रक्रिया के दौरान जमा की राशि रिफंडबल नही होगी।

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