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हाइलाइट्स
- यूपी CM सामूहिक विवाह योजना हुई पूरी तरह डिजिटल
- बायोमेट्रिक/फेस अटेंडेंस अनिवार्य, पारदर्शिता बढ़ी
- प्रत्येक जोड़े को मिलेगा 1 लाख रुपये और उपहार सामग्री
UP Samuhik Vivah Yojana Digital: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh CM Samuhik Vivah Yojana) की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अब पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बन गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 से इस योजना में बायोमेट्रिक/फेस अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे भ्रष्टाचार पर पूरी तरह अंकुश लगेगा और योजना के लाभार्थियों को सुरक्षित तथा निष्पक्ष लाभ मिल सकेगा।
बायोमेट्रिक और फेस अटेंडेंस से होगी हाजिरी
जिला समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह ने बताया कि अब प्रत्येक जोड़े (वर-वधू) को सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने से पहले बायोमेट्रिक या फेस अटेंडेंस कराना अनिवार्य होगा। इसमें फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। बिना अटेंडेंस के कोई लाभार्थी विवाह स्थल पर शामिल नहीं हो सकेगा। यह प्रक्रिया बायोमेट्रिक डिवाइस, लैपटॉप या एंड्रॉइड मोबाइल से संचालित की जाएगी।
लाभार्थियों को वित्तीय और सामग्री सहायता
योजना के तहत प्रत्येक जोड़े पर कुल 1 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें 60,000 रुपये कन्या के खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होंगे, 25,000 रुपये की वैवाहिक उपहार सामग्री दी जाएगी और 15,000 रुपये कार्यक्रम आयोजन पर खर्च होंगे।
सामूहिक विवाह के दौरान मिलने वाली उपहार सामग्री में पांच उच्च गुणवत्ता वाली साड़ियां, चुनरी, पैंट-शर्ट का कपड़ा, चांदी की पायल-बिछिया, डिनर सेट, प्रेशर कुकर, कड़ाही, ट्रॉली बैग, वैनिटी किट, दीवार घड़ी, सीलिंग फैन, कूलर केस, आयरन प्रेस, डबल बेड शीट, कंबल, गद्दा, तकिया, सिंदूर, चूड़ी और कंगन जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। यह नवविवाहित जोड़ों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी।
आवेदन प्रक्रिया और पात्रता
कानपुर नगर जिले में अब तक 360 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। पात्रता जांच के लिए ब्लॉकवार और नगर निकायवार भौतिक सत्यापन चल रहा है, साथ ही जिला स्तरीय अधिकारी रैंडम जांच भी कर रहे हैं। विवाह का शुभ मुहूर्त 2 नवंबर 2025 से शुरू होगा।
इच्छुक जोड़े विभागीय पोर्टल https://cmsvy.upsdc.gov.in पर विवाह तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा इंटरनेट कैफे, जनसुविधा केंद्र या लोकवाणी केंद्र से भी ली जा सकती है।
पात्रता के लिए आवेदक के परिवार की सालाना आय तीन लाख रुपये तक होनी चाहिए। एससी/एसटी/ओबीसी के लिए जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी (आईएफएससी कोड सहित) जरूरी है। कन्या की उम्र 18 वर्ष और वर की 21 वर्ष होनी चाहिए। आयु प्रमाण के रूप में स्कूल सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, मनरेगा कार्ड या आधार कार्ड मान्य होंगे। आवेदिका कानपुर नगर की मूल निवासी होनी चाहिए और निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
एक नजर में
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (UP CM Samuhik Vivah Yojana 2025-26) अब डिजिटल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बन गई है। बायोमेट्रिक और फेस अटेंडेंस प्रणाली से योजना के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और नवविवाहित जोड़ों को वित्तीय व सामग्री सहायता का लाभ सुरक्षित रूप से मिलेगा।
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