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UP News: बिजनौर में छात्रों से 88 लाख की ठगी, इनकम टैक्स में नौकरी का वादा, फर्जी ट्रेनिंग और नियुक्ति पत्र भी दिए

Bijnor Job Fraud Case: बिजनौर के नूरपुर में इनकम टैक्स विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 88 लाख की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। आरोपियों ने युवाओं को फर्जी ट्रेनिंग और नियुक्ति पत्र देकर ठगा, पीड़ितों ने एसपी से शिकायत की है।

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Bansal news
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रिपोर्ट- प्रदीप कौशिक

हाइलाइट्स

  • इनकम टैक्स में नौकरी के नाम पर 88 लाख की ठगी
  • छात्रों को दी गई फर्जी ट्रेनिंग और नियुक्ति पत्र
  • पीड़ितों की शिकायत पर नूरपुर थाने में केस दर्ज
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Bijnor Job Fraud Case: बिजनौर जिले के नूरपुर क्षेत्र से एक बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जिसमें युवाओं को इनकम टैक्स विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 88 लाख रुपये ठग लिए गए। आरोप है कि भूदेव सिंह, उनकी पत्नी गीता चौहान और एक अन्य व्यक्ति ने अप्रैल 2022 में स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी का लालच देकर कई छात्रों से तीन किश्तों में मोटी रकम ऐंठी।

छह महीने तक दिल्ली में दी गई फर्जी ट्रेनिंग

आरोपियों ने छात्रों को दिल्ली बुलाकर छह महीने तक फर्जी ट्रेनिंग दिलाई। इसके बाद डाक के माध्यम से नकली नियुक्ति पत्र भी भेजे गए, जिससे छात्रों को विश्वास हो गया कि उनकी नौकरी पक्की हो चुकी है। लेकिन जब तय समय पर जॉइनिंग नहीं मिली तो युवाओं को संदेह हुआ।

ऑडियो, वीडियो और चैट सबूत बने हथियार

पीड़ित छात्रों – रजत, दिनेश, अंकित, राहुल और आशीष सहित कई युवाओं के पास पैसों के लेन-देन से जुड़े ऑडियो, वीडियो क्लिप और वॉट्सऐप चैट मौजूद हैं, जो इस ठगी की पुष्टि करते हैं। जब युवाओं ने आरोपियों से पैसे लौटाने की मांग की तो उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं।

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एसपी से शिकायत पर हुआ मुकदमा दर्ज

पीड़ितों ने एसपी से मिलकर पूरे मामले की शिकायत की, जिसके बाद थाना नूरपुर में भूदेव सिंह, गीता चौहान और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। थाना प्रभारी जयभगवान सिंह ने मामले की जांच शुरू कर दी है, हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

जिला प्रशासन से न्याय की मांग

पीड़ित छात्रों और उनके परिवारजनों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही इस तरह की फर्जीवाड़े की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

Allahabad High Court: UP में विवाह पंजीकरण के नए नियम लागू, बिना पंडित की गवाही और शपथ पत्र नहीं होगा रजिस्ट्रेशन 

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उत्तर प्रदेश में विवाह पंजीकरण को लेकर अब नई और सख्त व्यवस्था लागू कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में आईजी निबंधन कार्यालय ने विवाह पंजीकरण के लिए अंतरिम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब केवल विवाह का फोटो या निमंत्रण पत्र विवाह का प्रमाण नहीं माना जाएगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें 

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