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हाइलाइट्स
- इलाहाबाद कोर्ट की राहुल गांधी को फटकार सेना
- सेना अपमान के आरोप में राहुल की याचिका खारिज
- कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सीमाओं का किया दावा
Allahabad Court vs Rahul Gandhi: भारतीय सेना पर कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से कड़ी फटकार मिली है। कोर्ट की एकल पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान में दी गई है, लेकिन यह अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन है, और इसका इस्तेमाल किसी संस्था, खासकर भारतीय सेना को अपमानित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया विवादित बयान
यह मामला उदय शंकर श्रीवास्तव द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर आधारित है। जिन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसी शिकायत पर आधारित निचली अदालत के समन को राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
कोर्ट ने याचिका की खारिज
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि भारतीय सेना के लिए अपमानजनक बयान देना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आता, और इस मामले में प्रथम दृष्टया केस बनता है।
राहुल गांधी की दलीलें और सरकारी पक्ष का विरोध
राहुल गांधी की ओर से दलील दी गई थी कि यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है और इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। वहीं, सरकारी पक्ष ने तर्क दिया कि राहुल को सत्र न्यायालय में अपील करने का विकल्प था, इसलिए यह याचिका स्वीकार्य नहीं है।
विस्तृत निर्णय अगले सप्ताह
न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि अगले सप्ताह विस्तृत निर्णय जारी किया जाएगा। यह मामला राहुल गांधी के लिए कानूनी मोर्चे पर एक नई चुनौती बनकर सामने आया है और आने वाले दिनों में इसकी राजनीतिक प्रतिक्रिया भी देखने को मिल सकती है।
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