Advertisment

Allahabad High Court: रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा इंक्रीमेंट, लेकिन केवल एक मई 2023 के बाद रिटायर हुए को ही लाभ

Allahabad High Court on retirement benefits: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिटायर कर्मचारियों को इंक्रीमेंट के लाभ को लेकर अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल 30 जून के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को ही एक मई 2023 से प्रभावी इंक्रीमेंट मिलेगा।

author-image
Bansal news
UP Allahabad High Court order regarding increment of retiring employees

हाइलाइट्स

  • मई 2023 के बाद रिटायर कर्मचारियों को मिलेगा इंक्रीमेंट।
  • 30 जून को रिटायर कर्मचारियों को नहीं मिलेगा एरियर के साथ इंक्रीमेंट।
  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही मिलेगा एक इंक्रीमेंट का लाभ।
Advertisment

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिटायर होने वाले कर्मचारियों को इंक्रीमेंट के लाभ को लेकर अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को ही एक इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही, यह लाभ केवल एक मई 2023 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को मिलेगा। कोर्ट ने यह आदेश राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई के बाद दिया।

न्यायमूर्ति की खंडपीठ का स्पष्ट निर्णय

हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश शामिल थे। उन्होंने ने यह स्पष्ट किया कि जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एक मई 2023 के बाद हुई है, वे ही जुलाई माह के एक इंक्रीमेंट का लाभ प्राप्त करेंगे। इससे पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को एरियर सहित कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा।

कोर्ट में उठे सवाल और सुप्रीम कोर्ट का आदेश

कोर्ट के समक्ष यह सवाल था कि क्या 30 जून को रिटायर हुए कर्मचारियों को एक जुलाई के इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तिथि से इसे लागू किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन आदेश दिया है, उसके बाद रिटायर कर्मचारियों को ही एक इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा।

Advertisment

सरकार का पक्ष और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध

सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी और अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने तर्क रखा था कि 2015 से लेकर 2024 के बीच 30 जून को रिटायर हुए कर्मचारियों को बकाया के साथ इंक्रीमेंट देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विपरीत है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि बड़ी संख्या में याचिकाएं दाखिल हो रही हैं, जबकि यह लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिटायर हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के 11 अप्रैल 2023 के आदेश का प्रभाव

यह विवाद सुप्रीम कोर्ट के 11 अप्रैल 2023 के आदेश पर आधारित था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल एक मई 2023 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को ही इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। होमगार्ड विभाग के रिटायर कर्मचारियों सतीश चंद्र सिंह और अन्य ने यह दलील दी थी कि सरकारी आदेश भूतलक्षी प्रभाव से लागू होते हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की कट ऑफ डेट को प्रभावी माना और कहा कि उससे पहले रिटायर कर्मचारियों को इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलेगा।

Kanpur News: JS ऑटो फैक्ट्री में भीषण आग, 6 साल से बिना एनओसी चल रही थी फैक्ट्री, 3 घंटे बाद आग पर काबू

Advertisment

UP Kanpur JS Auto factory huge fire running without NOC

कानपुर देहात के रानियां थाना क्षेत्र के रायपुर स्थित जेएस ऑटो प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में मंगलवार को अचानक भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग लगते ही फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की तीन गाड़ियों ने तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें 

UP top news up today news UP News Supreme Court's effect on retirement benefits Supreme Court order Retirement of Employees retirement Increment High Court order High Court news Allahabad High Court
Advertisment
चैनल से जुड़ें