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हाइलाइट्स
- कमिश्नर संगीता सिंह ने दिया आदेश
- अस्पतालों-मैरिज लॉन्स की सूची बनेगी
- आदेश न मानने पर होगी कार्रवाई
ALIGARH PARKING NEWS: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बढ़ती पार्किंग की समस्या को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है। अलीगढ़ की कमिश्नर संगीता सिंह ने नगर में बढ़ती हुई पार्किंग की दिक्कतों के समाधान के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अलीगढ़ मंडल की मंडलायुक्त संगीता सिंह ने बिना पार्किंग वाले अस्पतालों-मैरिज लॉन्स पर कार्रवाई को लेकर अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (ADA) और ट्रैफिक विभाग को निर्देश जारी किया है। संगीता सिंह ने कहा कि ऐसे अस्पतालों और मैरिज होम्स को चिन्हित करें, जहां उचित पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। कमिश्नर के आदेश के अनुसार अलीगढ़ में बिना पार्किंग के हॉस्पिटल व मैरिज लॉन चलेगा तो कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
कमिश्नर संगीता सिंह द्वारा स्पष्ट रुप से ADA और ट्रैफिक विभाग को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि यदि कोई अस्पताल या मैरिज होम अपनी पार्किंग व्यवस्था में सुधार नहीं करता, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
पार्किंग न होने से राहगीरों को परेशानी
दरअसल, प्राइवेट अस्पताल और मैरिज लॉन के आसपास अक्सर यातायात की अव्यवस्था हो जाती है। इस वजह से राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्राइवेट अस्पताल और मैरिज लॉन में पार्किंग न होना इसकी सबसे बड़ी वजह है। जिस कारण लोगों को सड़क पर गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। इससे ट्रैफिक जाम लगता है और दुर्घटना होने की संभावना भी बढ़ जाती है। सड़क पर वाहन गलत तरीके से खड़े कर दिए जाते है जिस वजह से सड़क संकरी हो जाती है। साथ ही जिससे बाइक सवार और पैदल यात्रियों को निकलने में मुश्किल होती है।
आदेश न मानने पर होगी कार्रवाई
इन समस्याओं को देखते हुए कमिश्नर ने आदेश दिया है कि नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाए। यदि कोई व्यक्ति अस्पताल या मैरिज लॉन के बाहर अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या की शिकायत करता है, तो संबंधित विभाग को तुरंत मौके पर जाकर समस्या का निरीक्षण करना होगा। प्रशासन उन सभी अस्पतालों और मैरिज लॉन की सूची तैयार करेगा, जहां पार्किंग की समस्या बनी हुई है। मंडलायुक्त ने कहा कि जिन संस्थानों में पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं होगी, उन्हें पहले चेतावनी दी जाएगी और सुधार के लिए समय दिया जाएगा। अगर इसके बाद भी सुधार नहीं किया गया, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
Allahabad High Court: लड़की के ब्रेस्ट पकड़ना, पजामे का नाड़ा तोड़ना और कपड़े उतारने की कोशिश…, कोई रेप नहीं
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Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक चर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर किसी महिला के साथ ब्रेस्ट पकड़ना, पजामे का नाड़ा तोड़ना और कपड़े उतारने की कोशिश जैसी घटनाएं हुई हैं, तो इसे बलात्कार (रेप) की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी घटनाओं को यौन उत्पीड़न (सेक्सुअल असॉल्ट) के तहत दंडित किया जाएगा। पढ़ने के लिए क्लिक करें
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