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Ujjain Simhastha 2028
हाइलाइट्स
- 30 साल की आवासीय लीज पर थे 34 प्लॉट
- अब तक 60 से अधिक अवैध निर्माण तोड़े
- कार्रवाई के खिलाफ UDA का एक्शन
Ujjain Demolished Illegal Constructions: उज्जैन विकास प्राधिकरण (UDA) ने बुधवार को बेगमबाग क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की। क्षेत्र के करीब 12 मकानों और दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया।
बुधवार, 5 नवंबर 2025 सुबह 7 बजे निगम अमला बेगमबाग क्षेत्र पहुंचा। अवैध निर्माण गिराने से पहले हरिफाटक से महाकाल घाटी मार्ग को बंद कर दिया गया। तीन मूल जमीनों को टुकड़ों में काटकर बनाए गए 12 अवैध निर्माण, जिसमें मकान और दुकानें को ध्वस्त किया गया है। कार्रवाई के लिए चार पोकलेन मशीन, तीन जेसीबी, नगर निगम के 50 से अधिक कर्मचारी और भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।
24 मीटर चौड़ी सड़क का होगा निर्माण
UDA के सीओ संदीप सोनी के अनुसार, यह कार्रवाई लीज डीड के उल्लंघन और अवैध निर्माण के खिलाफ की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य सिंहस्थ कुंभ के लिए सड़क चौड़ीकरण करना है। सिंहस्थ कुंभ के लिए यह सड़क 24 मीटर चौड़ी की जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं के लिए सुगम मार्ग बन सके। यह लीज डीड के उल्लंघन के मामलों में पांचवीं बड़ी कार्रवाई है।
60 से अधिक निर्माण अवैध बताकर गिराए
24 अक्टूबर को सभी 12 परिवारों को अंतिम नोटिस थमाया गया था। इससे पहले भी इसी क्षेत्र में 27 निर्माण गिराए जा चुके हैं। अब तक 60 से अधिक अवैध स्ट्रक्चर हटाकर जमीन विकास प्राधिकरण के कब्जे में ली जाएगी। खाली कराई गई जमीन पर जल्द ही सड़क चौड़ीकरण का काम होगा।
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24 अक्टूबर को सभी 12 परिवारों को अंतिम नोटिस थमाया गया था। इससे पहले भी इसी क्षेत्र में 27 निर्माण गिराए जा चुके हैं।[/caption]
30 साल की लीज पर दिए गए थे 34 प्लॉट
बेगमबाग क्षेत्र में वर्ष 1985 में 34 प्लॉट 30 साल की लीज पर आवासीय उपयोग के लिए दिए गए थे। नियमों के अनुसार, इन प्लॉट्स को न तो बेचा जा सकता था और न ही व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता था। इसके बावजूद, कई लोगों ने मकानों पर दुकानें और होटल खोलकर प्लॉट काटकर बेचना शुरू कर दिया, और लीज का भुगतान भी नहीं किया गया।
MP हाईकोर्ट में लोगों ने लगा रखी रोक
UDA की इस कार्रवाई के खिलाफ कुछ लोगों ने हाईकोर्ट से स्टे (रोक) भी ले रखा है। कुछ ने कार्रवाई के दौरान अधिकारियों का विरोध किया। जिला प्रशासन समेत अन्य को मामले की शिकायत की।
इनके निर्माण UDI ने हटाए
खंड क्रमांक 26 में सैयद लियाकत अली, रोशनी बी के दो निर्माण, प्लॉट क्रमांक 48 में साजिद अहमद खान, रईस मोहम्मद, अब्दुल खालिक, मोहम्मद अयूब, मोहम्मद नासिर, अकेला बी, एजाज अहमद के सात निर्माण और प्लॉट क्रमांक 63 पर अनीशा बी, अब्दुल नासिर, उवैस शेख, आयशा बी, फेमिदा के तीन निर्माण हटाए गए।
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उज्जैन की तकिया मस्जिद का मामला: सुप्रीम कोर्ट से वक्फ संपत्ति घोषित करने की मांग, महाकाल मंदिर की बननी है पार्किंग
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