रिपोर्ट: गगन सिंह परिहार, उज्जैन
Ujjain SBI Bank Robbery Update: उज्जैन के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हुई 5 करोड़ रुपये की चोरी का खुलासा हो गया है। बैंक कर्मी मास्टरमाइंड ने बैंक का लॉकर तोड़े बिना सिर्फ 35 मिनट में ज्वेलरी चोरी की थी।
पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। इस घटना में लापरवाही बरतने के आरोप में बैंक के तीन अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने बैंक की चाबियां आरोपी आउटसोर्स कर्मचारी जय भावसार को दे रखी थीं।
चोरी की ये थी पूरी योजना
धर्म परिवर्तन: चोरी की साजिश के मास्टरमाइंड, जय भावसार ने वारदात को अंजाम देने से 6 महीने पहले ही यूट्यूब वीडियो देखकर अपना धर्म बदल लिया और जीशान नाम रख लिया। पुलिस को शक है कि उसने यह कदम चोरी की प्लानिंग के तहत उठाया।
साजिश में ऐसे हुए शामिल
जीशान ने अपने नए नाम और पहचान का इस्तेमाल करते हुए चार और लोगों, साहिल, अब्दुल्ला, अरबाज और कोहिनूर को अपनी साजिश में शामिल किया। 1 सितंबर 2025 की रात 2.30 बजे बैंक में पहुंचे। 35 मिनट में वारदात को अंजाम दिया। सिर्फ 35 मिनट के अंदर 4.7 किलोग्राम सोना और 8 लाख रुपये नकद लेकर फरार हो गए।
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— Bansal News Digital (@BansalNews_) September 3, 2025
ऐसे की बैंक की रेकी
16 अगस्त को बैंक के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगने के बाद मरम्मत के बहाने जीशान ने अपने साथियों को बैंक के अंदर बुलाया। इस दौरान, उन्होंने पूरे बैंक की बारीकी से रेकी की, ताकि चोरी की योजना को पुख्ता बनाया जा सके।
गोल्ड लॉकर को खुला छोड़ा
रेकी के दौरान, उन्होंने जानबूझकर गोल्ड लॉकर को खुला छोड़ दिया था, ताकि चोरी के समय उन्हें ताला तोड़ने में समय न लगे। इससे मालूम पड़ता है कि दिखाता है कि पूरी योजना कितनी सावधानी से बनाई गई थी।
भरोसे पर दी थी पूरी चाबियां
जीशान एक आउटसोर्स कर्मचारी था और उसके पास बैंक की चाबियां थीं। यह चाबियां उसने अधिकारियों का भरोसा जीतकर हासिल की थी। जिसका फायदा उठाकर उन्होंने बिना किसी ताले को तोड़े बैंक में प्रवेश किया।
कर्नाटक में भी चोरी गए थे जेवर
कर्नाटक के विजयपुर जिले के मानागुली कस्बे में 25 मई को कैनरा बैंक की एक शाखा के एक लॉकर से करीब 53 करोड़ रुपए कीमत का सोना चोरी हो गया था।
क्या कहते हैं RBI के नए नियम ?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अगस्त 2022 में लॉकर से जुड़े नए नियम लागू किए थे, जिनका पालन 1 जनवरी 2023 से सभी बैंकों को करना अनिवार्य कर दिया गया था। बैंक अब खाली लॉकरों की सूची और वेटिंग लिस्ट ग्राहकों को दिखाने के लिए बाध्य हैं। एक बार में अधिकतम तीन साल तक का किराया ही लिया जा सकता है। बैंक लॉकर में गैरकानूनी वस्तुएं रखना सख्त मना है।
क्या बैंक की सुरक्षा की जिम्मेदारी ?
नहीं, बैंक लॉकर में रखी वस्तुओं के लिए बैंक की कोई सीधी जिम्मेदारी नहीं होती। बैंक आपको सिर्फ एक लॉकर किराए पर देता है, उसकी सामग्री पर उसका अधिकार या जिम्मेदारी नहीं होती। हालांकि, 2021 में RBI ने नए लॉकर नियम लागू किए, जिनके तहत यदि लॉकर में रखी संपत्ति बैंक की लापरवाही या सुरक्षा में चूक के कारण चोरी होती है, तो बैंक 100 गुना तक किराया मुआवजे के रूप में देने का जिम्मेदार हो सकता है। लेकिन यह मुआवजा आपकी ज्वेलरी या सामान के बाजार मूल्य के बराबर नहीं होता।
क्या ज्वेलरी का होता है बीमा?
- बैंक खुद लॉकर सामग्री का बीमा नहीं कराता।
- यह ग्राहक की जिम्मेदारी है कि वह अपनी ज्वेलरी या अन्य कीमती सामान का पर्सनल बीमा (Home/Valuables Insurance) कराए।
- कई बीमा कंपनियां ऐसी पॉलिसी देती हैं जो लॉकर में रखी चीजों को भी कवर करती हैं
- ज्वेलरी बीमा
- घरेलू सामग्री बीमा
- बैंक लॉकर कवर के साथ ऐड-ऑन पॉलिसी
- बीमा लेने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वह बैंक लॉकर में रखी वस्तुओं को भी कवर करती है या नहीं।
क्या बरतनी चाहिए सावधानियां?
सामग्री की सूची बनाएं: लॉकर में क्या-क्या रखा है, इसकी लिखित लिस्ट और फोटो रखें।
बीमा कराएं: महंगी ज्वेलरी या दस्तावेजों का बीमा अवश्य कराएं।
ज्यादा ज्वेलरी ना रखें: केवल जरूरी सामान ही लॉकर में रखें, सब कुछ एक जगह जमा न करें।
दो लोगों की अनुमति रखें: लॉकर संचालन में भरोसेमंद व्यक्ति को नॉमिनी या जॉइंट होल्डर बनाएं।
बैंक से रसीद लें: लॉकर रेंट, एग्रीमेंट और एक्सेस का रेकॉर्ड हमेशा रखें।
CCTV और सुरक्षा स्थिति जानें: जिस बैंक में लॉकर ले रहे हैं, उसकी सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी जरूर लें।
लॉकर में क्या रख सकते हैं?
- ग्राहक बैंक लॉकर में नीचे दी गई जरूरी और वैध चीजें रख सकते हैं
- सोने-चांदी के गहने
- प्रॉपर्टी और लोन डॉक्युमेंट्स
- बीमा पॉलिसी
- जन्म, विवाह प्रमाणपत्र
- सेविंग बांड्स और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज
क्या चीजें लॉकर में रखना मना है?
RBI की गाइडलाइन के अनुसार, निम्नलिखित वस्तुएं लॉकर में नहीं रखी जा सकतीं, जैसे नकदी (Cash) हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक नशीले पदार्थ (Drugs) रेडियोएक्टिव और सड़ने-गलने वाली चीजें प्रतिबंधित या अवैध वस्तुएं
बैंक की जिम्मेदारी कब बनती है?
अगर बैंक की लापरवाही या किसी कर्मचारी की धोखाधड़ी के कारण लॉकर का सामान खराब होता है या चोरी होता है, तो बैंक को मुआवज़ा देना होगा। मुआवज़ा लॉकर के सालाना किराये का 100 गुना तक हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि लॉकर किराया 2,000 है, तो बैंक 2,00,000 तक की भरपाई कर सकता है।
बैंक लॉकर कैसे लें?
स्टेप 1: बैंक में जाकर लॉकर के लिए आवेदन करें।
स्टेप 2: लॉकर उपलब्ध होते ही बैंक आपको अलॉट करेगा और एग्रीमेंट साइन कराएगा।
स्टेप 3: जरूरी दस्तावेज और किराया जमा करके लॉकर का उपयोग शुरू करें।
बैंकों में कितना है लॉकर का किराया?
SBI स्मॉल मेट्रो 1,500 + GST
मीडियम अर्बन 3,000 + GST
लार्ज ग्रामीण 5,000 + GST
Canara Bank स्मॉल ग्रामीण 1,000
लार्ज मेट्रो 7,000
HDFC Bank एक्स्ट्रा लार्ज मेट्रो 20,000
मीडियम ग्रामीण 1,250
ICICI Bank स्मॉल अर्बन 3,000
एक्स्ट्रा लार्ज मेट्रो 20,000
Axis Bank मीडियम अर्बन 6,000
एक्स्ट्रा लार्ज मेट्रो+ 22,000
नोट:
किराया सालाना लिया जाता है। शुल्क बैंक की लोकेशन और लॉकर के आकार पर निर्भर करते हैं। सभी दरों पर अतिरिक्त GST लागू होता है।
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