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हाइलाइट्स
डिप्टी कलेक्टर पर पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप
भ्रष्टाचार और बेनामी संपत्ति के आरोप
धमकी और व्यक्तिगत विवाद भी उजागर
Allegations On Deputy Collector Siraj: उज्जैन में ताजा प्रशासनिक विवाद सामने आया है। लोकायुक्त (Lokayukta) कार्रवाई में फंसे डिप्टी कलेक्टर मो. सिराज मंसूरी को लेकर मंगलवार (23 सितंबर) को जनसुनवाई में उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगे। खुद को मंसूरी की पत्नी बताने वाली तबस्सुम बानो नाम की महिला ने उन पर भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत दुर्व्यवहार के आरोप लगाए।
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23 सितंबर को हुई जनसुनवाई।[/caption]
पद पर रहते हुए बेनामी संपत्ति बनाने के आरोप
तबस्सुम ने बताया कि उनके पति एसडीएम (SDM) रहते कई शहरों में अवैध संपत्ति और लग्जरी वाहन जुटा चुके हैं। उनका कहना था कि मंसूरी ने छिंदवाड़ा, इंदौर, जबलपुर में प्लॉट और मकान खरीदे और कई बार बिना अनुमति दुबई और थाईलैंड की यात्रा की। आरोप है कि इनके पास पाकीजा ग्रीन पार्क कॉलोनी में सोनू उर्फ ताज मंसूरी के नाम 1100 वर्ग फीट का प्लॉट और अन्य जगहों पर करोड़ों की बेनामी संपत्ति है।
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जनसुनवाई के दौरान तबस्सुम।[/caption]
जान से मारने की धमकी का आरोप
तबस्सुम ने अपने बयान में कहा कि उनके पति के कई महिलाओं के साथ अनैतिक संबंध हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नौकरानी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ने पर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके अलावा उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है।
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जनसुनवाई के दौरान तबस्सुम।[/caption]
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अभी सस्पेंड चल रहे हैं डिप्टी कलेक्टर
एक साल पहले भी मंसूरी पर मस्जिद निर्माण के लिए 3 लाख रुपए लेने के आरोप में लोकायुक्त कार्रवाई हुई थी। वो रिश्वत लेने के आरोप में सस्पेंड हैं और उन्हें भोपाल मंत्रालय में अटैच किया गया है।
मामले में जब डिप्टी कलेक्टर मंसूरी से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उनसे संपर्क नहीं हो सका।
मामले को जानने के लिए पढ़ें- Ujjain में सरकार-अफसरों के बीच रस्साकशी: सरकार ने SDM को हटाया, कलेक्टर ने 10 दिन तक नहीं क्या रिलीव
तब्स्सुम समेत तीन पर धर्मांतरण का केस दर्ज
इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में धर्मांतरण का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर सिराज की पत्नी तब्स्सुम ने बाबा शाहिद शेख और साहिल पठान के साथ मिलकर एक हिंदू महिला पर धर्म बदलने का दबाव बनाया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता का आरोप
पीड़िता ने बताया कि उसका विवाह करीब 20 साल पहले छिंदवाड़ा में हुआ था। बाद में काम की वजह से वह इंदौर आ गई। यहां उसकी पहचान तब्स्सुम से हुई। पीड़िता का कहना है कि तब्स्सुम अक्सर अकेले में उससे सुख-दुख की बातें करती और कहती थी कि बाबा शाहिद उसकी सभी परेशानियां दूर कर देंगे। धीरे-धीरे उस पर बुर्का पहनने का दबाव बनाया जाने लगा। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई।
(उज्जैन से गगन सिंह परिहार की रिपोर्ट)
MP OBC Reservation Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई टली, अब इस तारीख से होगी शुरू
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मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 24 सितंबर से रोजाना सुनवाई शुरू होनी थी, लेकिन कार्यवाही टल गई। वजह यह रही कि सामान्य वर्ग की ओर से पक्ष रखने वाले वकीलों ने अदालत से अतिरिक्त समय मांगा है। उनका कहना था कि राज्य सरकार की ओर से उन्हें मात्र एक दिन पहले ही पंद्रह हजार पन्नों के दस्तावेज सौंपे गए हैं, जिनका गहन अध्ययन किए बिना सुनवाई पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।
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