UGC Action MP Private Universities: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने एनएसयूआई (NSUI) की शिकायत पर ध्यान देते हुए मध्यप्रदेश में संचालित निजी विश्वविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र भेजा है।
पत्र में यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई का अधिकार राज्य सरकार के पास है। इसमें एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार की शिकायत का भी उल्लेख किया गया है।
नियमों के उल्लंघन को लेकर मिली थी शिकायत
शिकायत में उल्लेख किया गया था कि राज्य में शिक्षा माफिया द्वारा संचालित निजी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस पर UGC ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इन विश्वविद्यालयों की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए और पूरी रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए।
प्राइवेट कॉलेजों को लेकर ये शिकायत
राज्य में 70% से अधिक निजी विश्वविद्यालय केवल कागजों पर चल रहे हैं। इन संस्थानों में न तो नियमों के अनुसार स्टाफ है और न ही मानकों के अनुरूप भवन। हाल ही में मध्यप्रदेश निजी
विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने 32 विश्वविद्यालयों को नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों के भीतर योग्य कुलपति नियुक्त करने के निर्देश दिए।
कई विश्वविद्यालय पतों पर चल रहे हैं। उदाहरण के लिए, भोपाल के नाम पर छात्रों का प्रवेश लिया जाता है, लेकिन कॉलेज रायसेन, विदिशा या सीहोर में संचालित हो रहा है।
यह भी पढ़ें: MP NEWS : Mohan Cabinet की Meeting में MP के युवाओं को लेकर बड़ा फैसला, रोजगार को लेकर ये मिशन चलाएगी सरकार!