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Hit And Run Law MP: काम पर लौटेंगे ड्राइवर, भोपाल-इंदौर समेत 6 जिलों में खत्म हुई हड़ताल; अब आसानी से मिलेगा पेट्रोल

Hit And Run Law MP भोपाल-इंदौर समेत 6 जिलों में खत्म हुई हड़ताल बुधवार से काम पर लौटेंगे ट्रक-बस ड्राइवर, अभी लागू नहीं होगा नया कानून

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Abdul Rakib
Hit And Run Law MP: काम पर लौटेंगे ड्राइवर, भोपाल-इंदौर समेत 6 जिलों में खत्म हुई हड़ताल; अब आसानी से मिलेगा पेट्रोल

भोपाल। Hit And Run Law MP. मध्यप्रदेश में चल रही ट्रक-बस ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गई है। भोपाल-इंदौर-जबलपुर समेत 6 जिलों में हड़ताल खत्म होने की खबर सामने आई है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच मंगलवार को बातचीत हुई थी। इसी बैठक में हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया गया है।

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नए कानून (Hit And Run Law) को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह हो गई है।

एमपी में दिखा था बड़ा असर
आपको बता दें कि हिट एंड रन कानून ((Hit And Run Law)) के विरोध का असर जनता पर पड़ रहा था। प्रदेश भर में बस और ट्रकों के पहिए थमने से पेट्रोल-डीजल, सब्जी, फल, दूध और दवाइयों समेत अन्‍य कई जरूरी वस्‍तुओं पर इसका असर देखने को मिला था। मंगलवार को ही इंदौर समेत मध्‍य प्रदेश के कई जिलों में सब्जियों के भाव दो से तीन गुना हो गए थे। अब हड़ताल खत्म होने से आम लोगों की मुश्किलें खत्म होने के आसार है।

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नए कानून में क्या बदलाव हुआ?
आपको बता दें कि अभी तक हिट एंड रन (Hit And Run Law) मामले में ड्राइवर को थाने से जमानत मिल जाती थी। इसके अलावा अभी तक इस अपराध में दो साल की सजा का प्रावधान था। लेकिन नए कानून (Hit And Run Law) के मुताबिक अब वाहन चलाने वाले ड्राइवर को अधिकतम 10 साल की सजा के साथ ही 7 लाख का जुर्माना लगाने का प्राविधान किया गया है।
हालांकि सरकार ने फिलहाल आश्वासन दिया है कि नया कानून (Hit And Run Law) अभी लागू नहीं किया जाएगा। इस कानून को लागू करने से पहले ट्रांसपोर्ट संगठन से चर्चा की जाएगी।

शाजापुर कलेक्टर बोले- औकात क्या है तुम्हारी?

मंगलवार को हड़ताल के बीच शाजापुर में ड्राइवरों ने कलेक्टर किशोर कन्याल से मुलाकात की। इस दौरान कलेक्टर सभी ड्राइवरों से सख्ती से बात कर रहे थे। इस बीच एक ड्राइवर ने कलेक्टर से कहा, सर अच्छे से बात कीजिए। ड्राइवर की इस बात पर कलेक्टर किशोर कन्याल भड़क गए। उन्होंने कहा कि- तुम क्या कर लोगे, औकात क्या है तुम्हारी।

इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि बाद में कलेक्टर ने इस पूरे मामले को लेकर सफाई पेश की थी।

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हड़ताल खत्म करने की अपील
आपको बता दें कि तीन दिन पहले इस नए कानून (Hit And Run Law) को लेकर देश के कई राज्यों के ट्रक चालक सड़क पर उतर आए थे। नए कानून को लेकर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि- आप सिर्फ ड्राइवर नहीं हैं, आप हमारे सैनिक हैं। हम नहीं चाहते कि आपको किसी असुविधा का सामना करना पड़े।
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