Advertisment

कटघरे में ट्राइबल विभाग: शिक्षक भर्ती में EWS आरक्षण नहीं देने पर हाईकोर्ट में देना होगा जवाब, OBC मामले में भी नोटिस

MP Shikshak Bharti Case: शिक्षक भर्ती में EWS और OBC आरक्षण मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। जिम्मेदारों को अब अपना जवाब देना है।

author-image
Rahul Sharma
MP-Shikshak-Bharti-CaseMP-Shikshak-Bharti-Case

MP Shikshak Bharti Case: उच्च माध्यमिक यानी वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2018 में 848 EWS के चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति को लेकर नई भर्ती पर पहले से ही रोक लगी है। ये विवाद थमा भी नहीं था कि वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 में नया विवाद खड़ा हो गया है।

Advertisment

हालांकि ये विवाद स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ा न होकर ट्राइबल डिपार्टमेंट से जुड़ा है। विभाग के अधिकारी भर्ती में EWS और OBC कैटेगिरी को आरक्षण देना ही भूल गए हैं। दोनो ही मामले अलग अलग याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। जिम्मेदारों को मामले में अब अपना जवाब देना है।

ट्राइबल विभाग 1129 पदों पर कर रहा है भर्ती

ट्राइबल डिपार्टमेंट 1129 पदों पर शिक्षक भर्ती कर रहा है। ये भर्ती विषयवार होना है और इसमें बैकलॉग के पद भी शामिल हैं।

https://twitter.com/BansalNewsMPCG/status/1837802753311027469

सभी आरक्षण के बाद 16 विषयों में पद बांटने पर ये स्थिति है कि 100 में से 90 नंबर लाने वाले भी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। इसे लेकर वेटिंग शिक्षक संगठन लगातार पदवृद्धि की मांग भी कर रहे हैं।

Advertisment

7 दिन में बताएं EWS को क्यों नहीं दिया आरक्षण

एमपी हाईकोर्ट में 21 सितंबर को वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 में ट्राइबल डिपार्टमेंट द्वारा EWS आरक्षण नहीं दिये जाने के मामले की सुनवाई हुई।

सुनवाई के बाद ट्राइबल विभाग के अधिकारियों को 7 दिन में जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को है।

EWS उम्मीदवारों का हक खा गए जिम्मेदार

ट्राइबल डिपार्टमेंट ने भर्ती के रोस्टर में EWS कैटेगिरी ही गायब कर दी है, जबकि नियमानुसार किसी भी भर्ती में EWS उम्मीदवारों के लिये 10 फीसदी आरक्षण दिया जाना है।

Advertisment

MP-EWS-Teacher-Recruitment

विभाग ने सिर्फ कृषि विज्ञान विषय में EWS आरक्षण दिया है। बाकि अन्य 15 विषयों में EWS आरक्षण या तो गायब ही कर दिया है या ना के बराबर पद दिये हैं।

OBC आरक्षण को लेकर पहले ही हुए नोटिस जारी

वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 में ट्राइबल विभाग ने न केवल EWS कैंडिडेट को आरक्षण दिया, बल्कि OBC आरक्षण में भी गोलमाल कर दिया। ये मामला पहले ही हाईकोर्ट पहुंच गया था।

जिसे लेकर ट्राइबल विभाग को नोटिस भी जारी हो गए। मामले की सुनवाई 17 सितंबर को होनी थी, लेकिन तारीख आगे बढ़ गई।

Advertisment

ये भी पढ़ें: मध्यप्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों का महा आंदोलन: नौकरी सुरक्षा और 21,000 वेतन की मांग, प्रदेशभर से जुटे हजारों लोग

OBC उम्मीदवारों का आरक्षण भी नील गए जिम्मेदार

उच्च माध्यमिक यानी वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 (MP Teacher Bharti Issue) किसी भर्ते से कम नहीं है। यह भर्ती शुरु से ही विवादों में रही।

MP-Teacher-Bharti-Issue-OBC-Roster

ये माना कि ओबीसी के 27% आरक्षण पर विवाद है, पर इसका मतलब ये नहीं कि OBC उम्मीदवारों का हक ही खा लिया जाए। इस भर्ती में OBC को 14% आरक्षण तो छोड़िए अर्थशास्त्र, इतिहास, गणित और संस्कृत जैसे विषयों में एक भी पद नहीं दिया गया है।

ये भी पढ़ें: 14 गाड़ियों को मिला मैहर में हाल्ट: नवरात्रि में मां शारदा देवी के करना है दर्शन, इन ट्रेनों में मिलेगा कंफर्म रिजर्वेशन!

…तो क्या भर्ती पर लग सकती है रोक

वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 शुरु से विवादों में है। स्कूल शिक्षा विभाग के विरुद्ध पहले से ही हाईकोर्ट जबलपुर में सुनवाई चल रही हैं। सिंगल बेंच ने भर्ती पर रोक लगा दी थी, जिसे डबल बेंच में चैलेंज किया गया। डबल बेंच ने भी ज्वाइनिंग लेटर जारी करने पर लगी रोक को बरकरार रखा है।

अब ट्राइबल डिपार्टमेंट को लेकर भी मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। ये तय है कि रोस्टर में आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ है। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले समय में इस भर्ती पर रोक भी लग सकती है।

OBC reservation MP High Court ews reservation Higher Secondary Teacher Recruitment 2023 MP Shikshak Bharti Case MP Tribal Department
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें