Advertisment

Motor Vehicle Act News: ट्रांसपोर्ट कमिश्नर खुद आकर हाईकोर्ट को बताएंगे, क्यों हर बाइक चालक के सिर पर नहीं है हेलमेट!

Motor Vehicle Act News: हाईकोर्ट में 17 जनवरी को परिवहन आयुक्त स्वयं उपस्थित होकर नियमों का पालन नहीं हो पाने के संबंध में अपना जवाब देंगे।

author-image
Bansal news
Motor Vehicle Act News: ट्रांसपोर्ट कमिश्नर खुद आकर हाईकोर्ट को बताएंगे, क्यों हर बाइक चालक के सिर पर नहीं है हेलमेट!

Motor Vehicle Act News: हाईकोर्ट जबलपुर ने मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को निर्देश दिए कि वे खुद आकर बताएं कि आम जनता से मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act News) के नियमों का पालन क्यों नहीं करवा पा रहे हैं।

Advertisment

दरअसल, जुलाई 2023 में सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने अंडरटेकिंग दी थी कि आगामी 6 माह में के भीतर एक्ट (Motor Vehicle Act News) के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लग जाएगी।

इसी तरह एक्ट (Motor Vehicle Act News) के नियमों के अनुसार प्रत्येक दोपहिया वाहन चालक के सिर पर हेलमेट होगा और कार चालक सीट बेल्ट पहनेगा।

सरकार ने अंडरटेकिंग दी थी कि 15 जनवरी 2024 के बाद यदि एक भी वाहन चालक एक्ट (Motor Vehicle Act News) के नियमों का उल्लंघन करता है तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अवमानना की कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे।

Advertisment

मामले पर मंगलवार को सुनवाई हुई। राज्य शासन की ओर से पालन प्रतिवेन पेश किया गया और पूर्ण पालन के लिए अतिरिक्त मोहलत मांगी गई, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया।

HC ने पूछा— आयुक्त खुद आएंगे या वारंट जारी करें

चीफ जस्टिस रवि मलिमठ की अध्यक्षता वाली बेंच ने अतिरिक्त महाधिवक्ता से पूछा कि वे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को खुद पेश कराएंगे या वारंट जारी करें। इस पर अतिरिक्त महाधविक्ता ने कल बुधवार को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को हाजिर करने का आश्वासन दिया है।

संबंधित खबर: High Court Order: हाईकोर्ट ने मांगी प्रदेश के जजों की चल और अचल संपत्ति की जानकारी

Advertisment

लॉ स्टूडेंट ने 2021 में लगाई थी याचिका

ग्वालियर की लॉ स्टूडेंट ऐश्वर्या शान्डिल्य ने साल 2021 में ग्वालियर बेंच में जनहित याचिका दायर की थी। मामले की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए चीफ जस्टिस ने यह याचिका ग्वालियर पीठ से मुख्यपीठ जबलपुर स्थानांतरित कराई।

संबंधित खबर: MP New Motor Vehicle Act: अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना,लागू हुआ नया मोटर व्हीकल एक्ट

कागजों में हो रही कार्रवाई

याचिकाकर्ता की ओर से ग्वालियर के अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act News) में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

Advertisment

अवधेश सिंह तोमर ने बताया कि परिवहन विभाग ने एक परिपत्र जारी कर कहा था कि जिस एजेंसी से वाहन खरीदा जाए, वहीं से क्रेता को हेलमेट भी बेचा जाए। याचिका में बताया गया कि प्रदेश में केवल कागजों में कार्रवाई हो रही है, जमीन पर नियमों का पालन नहीं हो रहा।

ये भी पढ़ें:

Rajasthan Congress: कांग्रेस ने इस नेता को बनाया नेता प्रतिपक्ष, खरगे ने की नियुक्ति

Sheopur News: कूनो में नामीबिया से आए ‘चीता शौर्य’ ने तोड़ा दम, अब तक 10 चीतों की हो चुकी मौत

Advertisment

Kothari Brothers Story: राम मंदिर के लिए खाई सीनें में गोली, आज भी याद किया जाता है कोठारी बंधुओं का बलिदान

UTS Mobile App News: काउंटर की लाइन में लगे बिना 15 दिनों में 61331 यात्रियों ने लिया ट्रेन का जनरल टिकट, आप भी जानें तरीका

Top Hindi News Today: कांग्रेस ने टीकाराम जूली को बनाया राजस्थान विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष, CM हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा ऐलान, पूर्व CJI और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को असम सरकार देगी राज्य का सर्वोच्च सम्मान

Advertisment
transport commissioner traffic police Seat Belt motor vehicle act news law student aishwarya shandilya high court news in hindi high court jabalpur helmet additional inspector general of police additional advocate general
Advertisment
चैनल से जुड़ें