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हाइलाइट्स
कन्फर्म टिकट पर नाम बदलने की सुविधा
नजदीकी रिश्तेदारों तक सीमित नियम
रेलवे काउंटर पर 24 घंटे पहले करें आवेदन
Train Ticket Name Change: भारतीय रेलवे समय-समय पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए नए नियम लागू करता रहता है। अक्सर लोग टिकट पहले से बुक कर लेते हैं, लेकिन अचानक किसी कारणवश खुद यात्रा नहीं कर पाते। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या वही कन्फर्म (Confirm) टिकट किसी नजदीकी रिश्तेदार को दिया जा सकता है? इसका जवाब है- हां। रेलवे आपको टिकट पर यात्री का नाम बदलने की सुविधा देता है, हालांकि यह कुछ शर्तों और प्रक्रिया के साथ ही मुमकिन है।
किन टिकटों पर लागू होती है सुविधा
रेलवे की ओर से नाम बदलने की सुविधा केवल कन्फर्म टिकट पर मिलती है। वेटिंग लिस्ट (Waiting List) या आरएसी (RAC) टिकट पर यह विकल्प उपलब्ध नहीं होता। नाम बदलने का अधिकार भी हर किसी को नहीं दिया गया है। यह सुविधा सिर्फ नजदीकी रिश्तेदारों तक सीमित है- जैसे माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहन और बेटे-बेटी।
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रेलवे टिकट काउंटर (फाइल फोटो।)[/caption]
इसके अलावा सरकारी कर्मचारी भी अपने विभाग के लिखित अनुरोध के आधार पर टिकट पर नाम बदलवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह बदलाव ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले ही किया जा सकता है। एक टिकट पर केवल एक बार नाम बदलने की अनुमति होती है।
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कैसे कराएं आवेदन
यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन है। चाहे टिकट ऑनलाइन बुक किया हो या ऑफलाइन, इसके लिए यात्री को रेलवे रिजर्वेशन काउंटर (Reservation Counter) पर जाना होगा। यात्री को वहां एक नाम बदलने का फॉर्म भरना होता है, जिसमें नए यात्री की पूरी डिटेल दर्ज करनी पड़ती है।
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फाइल फोटो।[/caption]
इसके साथ पुराने यात्री और नए यात्री दोनों के पहचान पत्रों की कॉपी भी जमा करनी जरूरी है। इसमें आधार कार्ड (Aadhaar Card), पैन कार्ड (PAN Card), वोटर आईडी (Voter ID) जैसे मान्य दस्तावेज स्वीकार किए जाते हैं। जब रेलवे कर्मचारी को सभी जरूरी डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं तो वह टिकट पर नया नाम अपडेट कर देता है और यात्री को उसकी रिसीविंग दे देता है।
नाम बदलने से क्या मिलता है फायदा
यह सुविधा यात्रियों के लिए काफी उपयोगी साबित होती है। अचानक यात्रा रद्द करने पर टिकट कैंसिल कर नया टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रक्रिया से कैंसिलेशन चार्ज भी बच जाता है और परिवार का कोई अन्य सदस्य उसी टिकट पर सफर कर सकता है।
रेलवे की यह व्यवस्था यात्रियों को अतिरिक्त खर्च और समय दोनों से राहत दिलाती है। यही कारण है कि बहुत से लोग इस सुविधा का उपयोग करना पसंद करते हैं।
FAQs
Q1. क्या ट्रेन टिकट पर नाम बदलना संभव है?
हाँ, भारतीय रेलवे कन्फर्म (confirm) टिकट पर नाम बदलने की सुविधा देता है। यह बदलाव केवल नजदीकी रिश्तेदारों जैसे माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहन या बेटे-बेटी के बीच ही किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारी भी अपने विभाग के लिखित अनुरोध पर यह बदलाव करवा सकते हैं।
Q2. ट्रेन टिकट पर नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है?
इसके लिए यात्री को रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर जाना होता है। ऑनलाइन नाम बदलने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यात्री को टिकट का प्रिंटआउट, पुराने और नए यात्री के पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी) के साथ आवेदन करना होता है। काउंटर पर फॉर्म भरने और दस्तावेज जमा करने के बाद कर्मचारी नया नाम अपडेट कर देता है।
Q3. टिकट पर नाम बदलने के लिए समय सीमा और शर्तें क्या हैं?
नाम बदलने की प्रक्रिया ट्रेन के प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले पूरी करनी होती है। यह सुविधा केवल एक बार ही दी जाती है। यह केवल कन्फर्म टिकट पर लागू होती है, वेटिंग लिस्ट (WL) और RAC टिकट पर नाम बदलने की अनुमति नहीं है। इस सुविधा से यात्री को टिकट कैंसिल और नया टिकट बुक करने की परेशानी से बचत होती है।
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