हाइलाइट्स
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ट्रेन में सामान को लेकर बदले नियम
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ज्यादा सामान ले जाने पर लगेगा जुर्माना
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सामान के वजन और आकार की लिमिट तय
Train Luggage New Rules: अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। भारतीय रेलवे ट्रेन में यात्रा के दौरान सामान के नियम बदलने जा रहा है। ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाने पर अब जुर्माना भरना पड़ेगा। सामान का वजन और आकार तय कर दिया गया है। नया नियम पहले उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर लागू होगा। इसके बाद इसे सभी रेलवे स्टेशनों पर लागू कर दिया जाएगा।
अब ट्रेन में सामान ले जाने की लिमिट तय
रेलवे ने ट्रेन यात्रा के सामान की सीमा (Train Travel Luggage Limit) तय कर दी है। यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान निर्धारित वजन सीमा के अनुसार ही सामान ले जाने की अनुमति होगी। तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर चार्ज देना होगा और बिना चार्ज के ज्यादा सामान मिलने पर जुर्माना लगेगा।
क्लास के अनुसार सामान की सीमा – जानें आप कितने किलो ले जा सकते हैं ?
रेलवे ने कोच के आधार पर सामान की अधिकतम सीमा (Railway Luggage Limit by Class) तय की है।
कोच श्रेणी (Coach Class) | अधिकतम सामान भार सीमा (Maximum Luggage Limit) |
---|---|
फर्स्ट एसी (First AC) | 70 किलो |
सेकंड एसी (Second AC) | 50 किलो |
थर्ड एसी (Third AC) | 40 किलो |
स्लीपर (Sleeper) | 40 किलो |
जनरल (General) | 35 किलो |
सेकंड सिटिंग (Second Sitting) | 35 किलो |
ज्यादा सामान है तो करें एडवांस बुकिंग
यदि कोई यात्री तय सीमा से अधिक सामान ले जाना चाहता है, तो वह एडवांस लगेज बुकिंग (Advance Luggage Booking in Train) के तहत पहले से चार्ज जमा कर सकता है। इससे उसे सफर के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि बिना चार्ज के ज्यादा सामान ले जाया गया, तो स्पॉट पर फाइन लगाया जाएगा।
किन स्टेशनों पर लागू होगी यह व्यवस्था ?
शुरुआत में यह नया नियम प्रयागराज मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर लागू किया जाएगा। इन स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक लगेज वेट मशीनें (Electronic Luggage Weight Machines) लगाई जाएंगी।
प्रयागराज जंक्शन
प्रयागराज छिवकी
सूबेदारगंज
कानपुर सेंट्रल
मिर्जापुर
टूंडला
अलीगढ़ जंक्शन
गोविंदपुरी
इटावा
लगेज चेकिंग के बाद ही प्लेटफार्म पर मिलेगी एंट्री
प्रयागराज डिवीजन के NCR के सीनियर डिवीजनल कॉमर्शियल मैनेजर (DCM) हिमांशु शुक्ला का कहना है कि इन स्टेशनों पर यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने की इजाजत तभी मिलेगी, जब उनके सामान का वजन तौला जाएगा और वो तय सीमा के अंदर होगा।
सिर्फ वजन नहीं, सामान का आकार भी होगा चेक
प्रयागराज मंडल के सीनियर डीसीएम हिमांशु शुक्ला के अनुसार, यदि किसी यात्री का लगेज आकार में बहुत बड़ा है, भले ही उसका वजन सीमित हो, तब भी उस पर अतिरिक्त चार्ज या जुर्माना लगाया जाएगा। ज्यादा जगह घेरने वाले सामान को सामान्य दर से अधिक शुल्क के साथ लिया जाएगा।
रेलवे-सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला
रेलवे का कहना है कि यह नया नियम सभी यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा (Passenger Safety and Comfort) को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इससे न केवल ट्रेनों में व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि ओवरलोडिंग और अस्वास्थ्यकर सफर से भी बचा जा सकेगा। रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह नियम सभी यात्रियों पर समान रूप से लागू होगा और इसमें किसी को कोई छूट नहीं दी जाएगी।
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